Bahraich News : जनपद में धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू

संवाददाता

बहराइच। वर्तमान समय में कोविड-19 महामारी के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के दृष्टिगत गृह मंत्रालय एवं राज्य सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन्स का पालन कराते हुए चेहल्लुम, महाराजा अग्रसेन जयन्ती, शारदीय नवरात्रि एवं श्री मां दुर्गा पूजा, महानवमी, विजय दशमी (दशहरा), दीपावली, गोर्बधन पूजा, भैयादूज/चित्रगुप्त जयन्ती, बाल्मीकि जयन्ती, सरदार वल्लभभाई पटेल व आचार्य नरेन्द्र देव जयन्ती, छठ पूजा, ईदे-ए-मिलाद (बारहवफात) आदि त्यौहार को सम्पन्न कराये जाने के मद्देनज़र जनपद बहराइच के समस्त सीमा क्षेत्र में विधि व्यवस्था एवं लोक परिशान्ति सहित लोक व्यवस्था व जनसुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से अपर जिला मजिस्ट्रेट जयचन्द्र पाण्डेय द्वारा दं.प्र.संहिता, 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है। अपर जिला मजिस्ट्रेट जयचन्द्र पाण्डेय द्वारा जारी आदेश के समस्त 28 प्रस्तर 03 अक्टूबर 2020 से 25 नवम्बर 2020 तक जनपद बहराइच के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले तथा जनपद की सीमा में प्रवेश करने वाले समस्त व्यक्तियों पर प्रभावी रहेगा। इन आदेशों का अथवा इनके किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

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