26 करोड़ का हाउस और वॉटर टैक्स बकाया होने पर कानपुर का जेड स्क्वॉयर मॉल सील

– निगम अफसरों ने सभी गेट पर लगाया ताला, पुलिस ने मॉल के अंदर से सभी कर्चमारियों को बाहर निकाला

कानपुर (हि.स.)। जिले के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल जेड स्क्वॉयर में बुधवार को उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब 26 करोड़ के बकाये के चलते नगर निगम के अफसर उसे सील करने पहुंच गए। भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे अफसरों ने कार्यवाही करते हुए मॉल के सभी गेटों को सील करते हुए 26 करोड़ का बकाया हाउस और वॉटर टैक्स जमा किए जाने की हिदायत दी। यह कार्यवाही उस आज उस वक्त की गई जब कई नोटिसों के बावजूद मॉल के मैनेजिंग डायरेक्टर ताहिर हुसैन ने एक भी पैसा जमा नहीं किया।

कर्मचारियों को निकाला गया बाहर

नगर निगम के आयुक्त शिव शरणप्पा के कमान संभालने के बाद वह बड़े बकायेदारों पर शिकंजा सकते हुए राजस्व वसूली को लेकर आज जेड स्क्वॉयर मॉल को सील करने के निर्देश दिए गए। नगर निगम के अपर नगर आयुक्त अरविंद राय के साथ अन्य अफसर भारी पुलिस बल के साथ बड़ा चौराहा स्थित मॉल पहुंचे। यहां पर उन्होंने मॉल मैनेजिंग डायरेक्टर ताहिर हुसैन के साथ अन्य प्रबंधन से बातचीत की। बातचीत में बकाया 26 करोड़ टैक्स भुगतान को लेकर कोई सहमति न बनने पर अफसरों ने सीलिंग की कार्यवाही शुरू की।

कर्मचारियों को बाहर निकालने के लिए खोला गया एक गेट

जनपद के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल पर सीलिंग की कार्यवाही देख कर्मचारियों व वहां आए लोगों में अफरा—तफरी मच गई। इस बीच मॉल के अंदर सैकड़ों कर्मचारी काम कर रहे थे। नगर निगम की अफसरों ने मॉल के सभी छह गेटों को सील कर दिया। इस बीच एक गेट से सीलिंग की कार्यवाही से पूर्व पहुंचे सभी कर्मचारियों को पुलिस ने एक गेट के जरिए बाहर निकालवाया।

बकाया जमा न करने पर हो सकती है कुर्की

सीलिंग करने पहुंचे अपर नगर आयुक्त अरविंद राय ने बताया कि मॉल के ऊपर करीब हाउस टैक्स का 13.36 करोड़ रुपये बकाया है। इसमें 10.44 करोड़ रुपये टैक्स और 2.91 करोड़ रुपये समय से टैक्स जमा न करने पर लगाया गया ब्याज है। उन्होंने बताया कि मॉल पर इतना ही टैक्स जलकल और सीवर टैक्स का 12.65 करोड़ रुपये बकाया है। इस तरह से करीब 26 करोड़ का टैक्स इस मॉल पर बकाया है। सीलिंग की कार्यवाही से पूर्व कई नोटिस भेजकर टैक्स जमा करने की चेतावनी दी गई लेकिन बकाया जमा करने में मॉल के स्वामित्व द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया। इसको देखते हुए नगर निगम अधिनियम 1959 के तहत सीलिंग की कार्रवाई को अमल में लाया गया है। अपर नगर आयुक्त ने बताया कि अगर मॉल द्वारा टैक्स न दिया गया तो कुर्की की कार्यवाही भी की जा सकती है। अपर नगर आयुक्त रोली गुप्ता, प्रवर्तन अधिकारी भी मौजूद रहें।

महापौर ने वसूले थे एक करोड़

बताते चलें कि, मॉल पर आज सीलिंग की कार्यवाही से पूर्व साल की शुरूआत में 01 जनवरी 2021 को महापौर प्रमिला पांडेय अफसरों के साथ बकाया वसूलने पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने टैक्स बकाया जमा न करने पर ताला डाल दिया था। इसको देखते हुए मॉल प्रबंधन द्वारा करीब 01 करोड़ रुपये देकर बकाया जल्द जमा किए जाने की मौहलत मांगी गई थी। दो साल पूर्व भी मॉल के खिलाफ कार्रवाई नगर निगम कर चुका है। जानकारी के मुताबिक, मॉल पर करीब तीन साल का हाउस व वॉटर टैक्स आदि बकाया है।

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