14 दिसम्बर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत
सिविल जज ने तैयारियों के लिए शुरू किया बैठकों का सिलसिला
संवाददाता
गोण्डा। उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आगामी 14 दिसम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय एवं समस्त तहसील स्तर पर किया जाएगा, जिसमें प्री-लिटिगेशन से सम्बन्धित वाद यथा धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम से सम्बन्धित वाद, धन वसूली से सम्बन्धित वाद, श्रमिकों से सम्बन्धित विवाद, बिजली एवं पानी से सम्बन्धित शमनीय प्रकृति के वाद, भरण-पोषण से सम्बन्धित वाद व अन्य शमनीय प्रकृति के फौजदारी एवं सिविल वाद तथा न्यायालयों में लम्बित शमनीय प्रकृति के फौजदारी वाद, धारा-138 परक्राम्य लिखत अधिनियम से सम्बन्धित वाद, धन वसूली से सम्बन्धित वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम विवाद, बिजली एवं पानी से सम्बन्धित शमनीय प्रकृति के वाद, वैवाहिक प्रकृति के वाद, भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित वाद, वेतन, भत्तों व सेवानिवृत्त लाभों से सम्बन्धित मामले, जिला न्यायालयों में लम्बित राजस्व वादों तथा अन्य दीवानी मामलों (किरायेदारी, निषेधाज्ञा, विनिर्दिष्ट अनुपालन आदि से सम्बन्धित) का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया जायेगा।
यह जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी सचिव/सिविल जज (सीडि) जयहिंद कुमार सिंह ने बताया कि इस सन्दर्भ में गुरुवार को प्री-ट्रायल मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें उनके द्वारा मीटिंग में उपस्थित आईडीबीआई, स्टेट बैंक आफ इण्डिया, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, विजया बैंक, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, आईसीआईसीआई व यूनियन बैंक के शाखा प्रबन्धकों वरिष्ठ शाखा प्रबन्धकों को राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक ऋण से सम्बन्धित वादों को अधिक से अधिक संख्या में सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही ससमय समस्त प्रकरणों में नोटिस जारी कर लोक अदालत के पूर्व तामीला कराने हेतु निर्देशित किया गया। इस अवसर पर सिविल बार के अध्यक्ष श्री विवेक मणि श्रीवास्तव एवं उक्त समस्त बैंकों के शाखा प्रबन्धक आशीष कुमार गुप्ता, मोहित अग्रवाल, तुषार पाण्डेय, अश्वनी, विपिन बिहारी चैहान, शुभम गुप्ता, अरविन्द कुमार सिंह सौरभ कुमार, अश्वनी शरन तथा वीरेन्द्र राय आदि उपस्थित रहे।