हाईकोर्ट में पक्षकार का सही विवरण न देने पर नहीं होगी केसों की सुनवाई
रजिस्ट्रार जनरल ने पत्र जारी कर वकीलों को किया सूचित
प्रयागराज (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा पारित एक आदेश के क्रम में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने सभी वकीलों को सूचित किया है कि मुकदमा दाखिल करते समय यह ध्यान दें कि पक्षकारों का विवरण सही हो।
हाईकोर्ट ने कोर्ट के स्टाम्प रिपोर्टिंग सेक्शन को निर्देश दिया है कि वह उन्हीं केसों को क्लीयर कर कोर्ट में सुनवाई के लिए भेजे जिसमें पक्षकारों का पूर्ण व सही विवरण दिया गया हो। ऐसी स्थिति में यदि किसी केस में पक्षकारों का सही विवरण नहीं दिया गया है तो हाईकोर्ट की रजिस्ट्री उस फाइल को क्लियर नहीं करेगी और वह फाइल कोर्ट के सामने सुनवाई के लिए नहीं भेजा जाएगा।
एक केस की सुनवाई करने के आदेश लिखाते समय उत्पन्न हुई बाधा को लेकर जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल ने हाईकोर्ट की रजिस्ट्री को उक्त निर्देश दिया है। कोर्ट ने अपने पारित आदेश में कहा है कि हाईकोर्ट का रिपोर्टिंग सेक्शन उन सभी मुकदमों को चाहे वे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482, क्रिमिनल रिवीजन, अनुच्छेद 227 की याचिका, जमानत अर्जियां हो, सभी प्रकार के केसों को इस बात का ध्यान दिए बगैर की मुकदमा में दाखिल हलफनामा मे वर्णित पक्षकारों का पूरा विवरण नहीं दिया गया है, उसे क्लियर कर कोर्ट के सामने सुनवाई के लिए भेज दिया जा रहा है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि ऐसे मुकदमों की सुनवाई के बाद आदेश लिखाने में अदालत को परेशानी व असुविधा हो रही है।
कोर्ट ने इस कारण हाईकोर्ट की स्टैम्प रिपोर्टिंग सेक्शन को निर्देश दिया है कि वह इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उन्ही केसों को क्लियर करें जिनमें पक्षकारों का विवरण सही प्रकार से दिया गया हो।
आर.एन/पदुम नारायण