अंधी भिखारन के विधवा पेंशन के आवेदन पर रिपोर्ट लगाने में लगे सवा साल, आय ज्यादा बताकर आवेदन निरस्त

रोहित कुमार गुप्त

उतरौला, बलरामपुर। तहसील प्रशासन ने एक अंधी भिखारिन की आमदनी अधिक दिखाकर उसका विधवा पेंशन का आवेदन निरस्त करने की संस्तुति कर दी। मामला एसडीएम योगेन्द्र नाथ यादव के संज्ञान में आने पर सम्पूर्ण प्रकरण की जांच करने का आदेश तहसीलदार उतरौला को दिया है। विवरण के अनुसार, कस्बा उतरौला के मोहल्ला आर्य नगर स्थित कांशीराम कालोनी में 75 वर्षीय बूढ़ी अंधी महिला सूरता पत्नी ढिल्लो अपने अर्ध विक्षिप्त बेटे के साथ रहती है। नगर में भीख मांगकर किसी तरह अपने बेटे के साथ गुजर करती है। नगर के किसी सम्भ्रांत व्यक्ति ने उसके विधवा पेंशन के लिए आवेदन आन लाइन 23 मार्च 2020 को कर दिया था, जिसका रजिस्ट्रेशन संख्या 317520542371 है। विधवा पेंशन के आवेदन की जांच में तहसील प्रशासन ने सवा वर्ष लगा दिया। तहसील प्रशासन ने पारिवारिक लाभ योजना के तहत विधवा पेंशन के आवेदन की जांच में अंधी भिखारिन महिला की आमदनी मानक से अधिक आय होने का दर्शा कर उसके आवेदन पत्र को निरस्त करने की संस्तुति कर दी। एसडीएम नागेन्द्र नाथ यादव ने तहसील प्रशासन के रिपोर्ट के आधार पर अंधी भिखारिन का आवेदन पत्र निरस्त करने की संस्तुति जिला समाज कल्याण विभाग/वृद्धावस्था पेंशन विभाग को छः जुलाई 2021 को भेज दिया। मामले का खुलासा उस समय हुआ जब समाज कल्याण विभाग ने आन लाइन आवेदन पर तहसील प्रशासन की जांच रिपोर्ट आनलाइन कर दी। एसडीएम को इसकी जानकारी होते ही उन्होंने प्रकरण को गम्भीरता से लेते हुए तहसीलदार उतरौला नागेन्द्र राम को प्रकरण की पुनः जांच करने का आदेश दिया। एसडीएम ने ‘हिन्दुस्तान डेली न्यूज’ को बताया कि अन्धी भिखारिन का आवेदन पत्र को निरस्त करने की रिपोर्ट आना गम्भीर मामला है। वह विधवा पेंशन की हकदार होने पर उसे विधवा पेंशन अवश्य दिलाई जाएगी।

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