विधि एवं न्याय : प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस
नई दिल्ली (हि.स.)। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस एसए बोब्डे की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह नोटिस जारी किया है।याचिका भाजपा नेता एवं वकील अश्विनी उपाध्याय ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि 1991 का प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट धार्मिक स्थलों की स्थिति 15 अगस्त 1947 वाली बनाए रखने को कहता है। यह हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन समुदाय को अपने पवित्र स्थलों पर पूजा करने से रोकता है। इस एक्ट में अयोध्या को छोड़कर देश में बाकी धार्मिक स्थलों का स्वरूप वैसा ही बनाए रखने का प्रावधान है, जैसा 15 अगस्त 1947 को था।
उल्लेखनीय है कि हिंदू पुजारियों के संगठन विश्व भद्र पुजारी महासंघ ने भी इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। महासंघ की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इस याचिका का विरोध करते हुए जमीयत-उलेमा-ए-हिंद ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।