लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच पूरी, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व जज निगरानी से कार्यमुक्त

नई दिल्ली (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी और एसआईटी जांच की निगरानी कर रहे पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व जज राकेश कुमार जैन को कार्यमुक्त कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस में जांच पूरी हो चुकी है, चार्जशीट दाखिल चुकी है और ट्रायल शुरू हो चुका है। लिहाजा अभी एसआईटी का काम खत्म हो चुका है।

कोर्ट ने कहा कि अगर आगे एसआईटी के पुनर्गठन की जरूरत पड़ी, तो कोर्ट इस बारे में उपायुक्त आदेश देंगे। 25 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को 8 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी थी। कोर्ट ने कहा था कि जमानत मिलने के एक हफ्ते के भीतर यूपी छोड़ना होगा और वे यूपी या दिल्ली में नहीं रह सकेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए इस घटना से जुड़े दूसरे केस में बंद चार किसानों को भी अंतरिम जमानत दी थी, जिन पर घटना के बाद पीट-पीटकर हत्या करने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि आशीष मिश्रा या उनके परिवार ने किसी भी तरह से ट्रायल को प्रभावित करने की कोशिश की, तो जमानत रद्द कर दी जाएगी। 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी हिंसा में आठ लोग मारे गए थे।

संजय/सुनीत/सुनीत

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