राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग के निर्देश से खाली कराया गया प्राचीन यतीमखाना

कानपुर (हि.स.)। बीते कई वर्ष संचालित हो रही परेड स्थित यतीम खाना को पुलिस एवं प्रशासन ने सोमवार को खाली करा दिया। उसमें रहने वाले बच्चों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया। इससे लोगों में काफी आक्रोश व्याप्त है। इस संबंध में जिलाधिकारी विशाख जी का कहना है कि जेजे एक्ट सेक्शन 41 के तहत इसका पंजीकरण अब तक नहीं किया गया है।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग ने संज्ञान में लेते हुए इस यतीम खाना को खाली कराने का निर्देश दिया है। इस संस्था का एनसीपीआर और एसीपीआर ने निरीक्षण कराया गया और निरीक्षण के दौरान यतीमखाना के संचालकों से कहा गया कि इसका पंजीकरण क्यों नहीं कराया गया है। जिससे आयोग द्वारा निर्धारित मानकों का उल्लंघन किया जा रहा था, जिसकी वजह से आज इसे खाली कराया गया है।

यह कार्रवाई सीडब्लूसी की देखरेख में की जा रही है। साथ ही एसीएम और जिला प्रबोशन अधिकारी की उपस्थिति में वहां रहने वाले बच्चों को उनके परिवार के सदस्यों को सौंपा जा रहा है। इस संस्था को चलाने में नियमों की लगातार अनदेखी की जा रही थी।

परेड स्थित यतीम खाना 1894 से संचालित हो रही थी। लेकिन राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के नियमों की अनदेखी की जा रही थी। जिसकी वजह से जिला प्रशासन ने खाली करा दिया।

राम बहादुर/आकाश

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