मथुरा: पीएफआई के दो सदस्यों की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई गुरुवार को
मथुरा (हि.स.)। हाथरस में साम्प्रदायिक दंगा फैलाने के आरोप में मथुरा पुलिस द्वारा पकड़े गए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के चार सदस्यों में से दो की जमानत याचिका पर एडीजे 10 कोर्ट में अन्तिम सुनवाई 5 नवम्बर को होगी। बुधवार को दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर यह सुनवाई टल गई। अब गुरुवार को यह पूर्वाह्न 10:50 मिनट पर शुरू होगी।
पिछले दिनों मथुरा के मांट टोल प्लाजा पर पीएफआई के चार सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, इनके पास से लैपटॉप मोबाइल जस्टिस फॉर हाथरस पंपलेट बरामद हुए थे। पुलिस ने चारों पीएफआई के सदस्यों अतीकुर्रहमान निवासी मुजफ्फरनगर, आलम निवासी रामपुर, सिद्दीक निवासी केरल, मसूद निवासी बहराइच के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करके 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, फिलहाल पीएफआई से जुड़े साक्ष्यों की जांच लखनऊ एसटीएफ की टीम कर रही है।
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्य मसूद और आलम की जमानत याचिका पर बुधवार को एडीजे 10 कोर्ट में पूर्वाह्न 11 बजे बहस शुरू हुई, कोर्ट के समक्ष दस्तावेज पूरे न होने पर अगली सुनवाई 5 नवम्बर निर्धारित की गई है। कोर्ट ने एसटीएफ के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि समय पर दस्तावेज पूरे रखें और इधर-उधर के बहाने ना बनाएं।
इस सम्बन्ध में आरोपित पक्ष वकील मधु दत्त चतुर्वेदी ने बताया कि आरोपित मसूद और आलम की जमानत याचिका पर कोर्ट में बहस हुई कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को सभी दस्तावेज कोर्ट के समक्ष रखने के आदेश दिए हैं। नरेंद्र शर्मा एपीओ का कहना है कि पीएफआई के दो सदस्यों की जमानत याचिका पर बहस हुई और अगली सुनवाई 5 नवम्बर को निर्धारित की गई है। एसटीएफ के अधिकारियों से पत्रावली तलब की गई है।