बीमार अधिकारी के तबादले पर पुनर्विचार होने तक कार्यमुक्त करने पर रोक – हाईकोर्ट
-संयुक्त उप निदेशक एसआईबी वाराणसी को तबादले पर दो हफ्ते में निर्णय लेने का निर्देश
प्रयागराज(हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 50 फीसदी अक्षमता वाले अधिकारी को गोरखपुर से वाराणसी एसआईबी मुख्यालय तबादला करने के आदेश पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने संयुक्त उप निदेशक एसआईबी वाराणसी को आदेश मिलने पर दो हफ्ते में निर्णय लेने तथा निर्णय होने तक गोरखपुर से कार्यमुक्त न करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने भानु प्रताप अग्रहरी की याचिका पर दिया है। याचिका पर भारत सरकार के अधिवक्ता ने प्रतिवाद किया। मालूम हो कि याची जम्मू कश्मीर में तैनात था। स्पान्डिलाइटिस बीमारी से पीड़ित हो गया। उसका तबादला 2015 में गोरखपुर कर दिया गया। 2020 जनवरी में उसे पैरालिसिस हो गया। एक व्यक्ति की सहायता की जरूरत पड़ती है। 18 अगस्त 21 को पांच अधिकारियों के तबादले के साथ याची का भी तबादला कर दिया गया। जिस पर उसने गोरखपुर में बनाए रखने की अर्जी दी। उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया और उसे 31 अगस्त तक कार्य मुक्त करने का निर्देश दिया गया है। जिस पर कोर्ट ने रोक लगाते हुए तबादले पर विचार करने का निर्देश दिया है।