फार्मासिस्ट भर्ती के खिलाफ याचिका खारिज
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से की जा रही भर्ती
प्रयागराज (हि.स)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से फार्मासिस्ट के खाली पदों की भर्ती के खिलाफ याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि आयोग को ग्रुप सी की भर्ती करने का अधिकार है। उसकी सक्षमता को चुनौती नहीं दी जा सकती। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने भरतजी व 16 अन्य 2003 के फार्मासिस्ट के डिप्लोमा धारकों की याचिका पर दिया है। सरकारी अधिवक्ता का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के आदेश पर 2002 तक के कार्यरत फार्मासिस्टों को हर प्रकार के खाली पदों पर संतृप्त किया गया है। यह सभी को समायोजित करने की भर्ती की गयी है। इसके बाद नियम बदल गये हैं। अब नयी नियमावली के अनुसार 7 दिसम्बर 20 के उप सचिव स्वास्थ्य के आदेश से पदों को भरने की कार्यवाही की जा रही है। इसलिए पुराने नियम से भर्ती की मांग नहीं की जा सकती। कोर्ट ने भर्ती कार्यवाही को विधि सम्मत मानते हुए याचिका खारिज कर दी है।