पानी की टंकी पर चढ़ी युवती ने काटा बवाल

नीचे उतारने के लिए प्रशासन को करनी पड़ी भारी मशक्कत

जानकी शरण द्विवेदी

गोंडा। जिला मुख्यालय पर आयुक्त कार्यालय परिसर में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक युवती अपने साथ हुए कथित सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों के खिलाफ पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने का आरोप लगाते हुए पानी की टंकी पर चढ़ गई। उसका आरोप है कि जिले के नवाबगंज थाने में उसके साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई न करके दर्ज कराए गए मुकदमे में अंतिम रिपोर्ट प्रेषित कर दिया है। करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस समझा बुझाकर युवती को नीचे उतारने में सफल हुई।
अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) मनोज कुमार रावत ने आज यहां बताया कि जिले के नवाबगंज थाने में दिसंबर 2023 में एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि वह घुमंतू प्रजाति की महिला होने के कारण इधर-उधर भ्रमण करते हुए अपना डेरा लगाया करती है। वर्तमान में उसका डेरा नवाबगंज थाना क्षेत्र के लमती लोलपुर गांव में है। एक दिसंबर 2023 की सुबह वह अपनी पुत्री और बहू के साथ शौच के लिए निकली थी कि दो मोटर साइकिलों पर सवार होकर उमेश (24), दुर्गेश (22) तथा कुंदन (18) पुत्रगण साइकिल आ गए और कट्टे की नोक पर मेरी पुत्री को उठा ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। अदालत के आदेश पर तीनों सगे भाइयों के खिलाफ नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म किए जाने का अभियोग दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान शिकायत की पुष्टि न होने पर प्रकरण में अंतिम रिपोर्ट लगा दी गई। एएसपी ने बताया कि मंगलवार को पीड़ित लड़की अपने माता-पिता के साथ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने जिला मुख्यालय पर आई थी। पूर्वान्ह करीब 11 बजे अभियुक्तों को पुलिस द्वारा बचाए जाने का आरोप लगाते हुए पीड़ित लड़की मंडलायुक्त कार्यालय में बनी पानी की टंकी पर चढ़ गई। घटना की सूचना पाते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। वरिष्ठ पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे और करीब चार घंटों के प्रयासों के उपरांत प्रकरण में समुचित कार्रवाई किए जाने का आश्वासन देकर युवती को नीचे उतारा।

विवेचना में झूठा पाया गया आरोप-प्रभारी निरीक्षक

इस बारे में नवाबगंज के प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार राय ने कहा कि प्रश्नगत मुकदमे की वादी घुमंतू प्रजाति की महिला है। इसका अपने पट्टीदारों से काफी पुराना विवाद है। आरोपी पक्ष की तरफ से पूर्व में ही मनकापुर थाने में दो मुकदमे महिला के परिजनों के खिलाफ दर्ज कराए जा चुके हैं, जिनमें एक मामले में महिला के परिजन जेल भी जा चुके हैं। उसी के प्रतिशोध में यह मुकदमा दर्ज कराया गया है। प्रभारी निरीक्षक ने कहा कि महिला ने पहले अपने मूल निवास के थाने मनकापुर में मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश किया था, किंतु वहां कामयाब न होने पर नवाबगंज थाना क्षेत्र में अपना डेरा दिखाकर अदालत के माध्यम से मुकदमा दर्ज किए जाने का आदेश करवाया। उन्होंने कहा कि न्यायालय के आदेश पर स्थानीय थाने पर मुकदमा अपराध संख्या 564/2023 अंतर्गत धारा 376 डी, 363, 328, 506 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट के तहत अभियोग दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान भौतिक तथा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य संकलन में मुकदमे में आरोपी बनाए गए तीनों सगे भाइयों की घटना के समय कथित मौका वारदात पर उपस्थिति नहीं पाई गई। परिणाम स्वरूप अभियोग में अंतिम रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई। बाद में उसने प्रयास करके उच्च अधिकारियों से पुनः विवेचना का आदेश करवाया, जो वर्तमान में प्रचलित है। अब वह पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाने के उद्देश्य से अनुचित साधन का इस्तेमाल कर रही है।

क्या धारा 226 का इस्तेमाल करेगी पुलिस

एक जुलाई 2024 से लागू भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 226 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई नागरिक किसी लोक सेवक को उसके सम्यक कर्तब्यों के निर्वहन से रोकने के लिए आत्महत्या का प्रयास करेगा तो इसे अपराध माना जाएगा और इसके लिए उसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर दंडित किया जा सकेगा। अगर कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक के फैसले के खिलाफ भूख हड़ताल करता है तो उसे आत्महत्या का प्रयास माना जा सकता है। यदि कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी कोई कार्रवाई करना चाहता है और उस कार्रवाई को रोकने अथवा अपने मनमाफिक कार्रवाई करने के लिए दबाव बनाने के उद्देश्य से कोई भूख हड़ताल, आत्महत्या की धमकी या प्रयास करता है तो उसे भी अपराध माना जाएगा। कानून के जानकार कहते हैं कि यह घटना बीएनएस की धारा 226 से आच्छादित हो सकती है। इसमें एक साल की सजा और जुर्माना या दोनों हो सकता है। एक युवती ने तीन सगे भाइयों के खिलाफ दर्ज कराए गए सामूहिक दुष्कर्म के अभियोग में आरोप पत्र प्रेषित करने के लिए विवेचक/पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाने के उद्देश्य से पानी की टंकी पर चढ़कर कार्रवाई न होने पर आत्महत्या करने की धमकी दिया, जबकि पुलिस ने विवेचना पूरी करके साक्ष्य न मिलने पर मुकदमे में अंतिम रिपोर्ट प्रेषित कर दी।

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