नदी की जलधारा में अवैध खनन पाए जाने पर लेखपाल, कानूनगो व चौकी इंचार्ज निलंबित

बांदा (हि.स.)। जिले के बालू खदानों में पट्टेधारक पट्टे की आड़ में बालू का अवैध खनन कर रहे हैं। उनके इस काम में राजस्व विभाग से लेकर पुलिस कर्मी भी सहयोग कर रहे हैं। इन पर शिकंजा कसने का काम डीएम द्वारा लगातार किया जा रहा है। इसी कड़ी में पैलानी तहसील के ग्राम साड़ी खादर में पट्टेधारक द्वारा केन नदी की जलधारा में अवैध खनन पाए जाने पर लेखपाल, कानूनगो और पुलिस चौकी इंचार्ज को निलंबित करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, खनिज अधिकारी बांदा एवं थानाध्यक्ष पैलानी से स्पष्टीकरण मांगा गया है। डीएम के आदेश से संबंधित विभाग के अफसर में खलबली मच गई है।

इस बारे में बताया गया है कि अवैध खनन की मात्रा की जांच करायी गयी। अवैध खनन पाये जाने पर पट्टेधारक पर 20 लाख रुपये का जुर्माना किया गया तथा पट्टेधारक के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है।डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल बांदा के सभी पट्टेधारकों को हिदायत दी है कि किसी भी दशा में न तो जलधारा में खनन करे और न ही जलधारा में अस्थाई रास्ते का निर्माण करें, अन्यथा उनके विरूद्ध भी कठोर कार्यवाही की जायेगी।

इसी तरह पिछले महीने खनिज अधिकारी अर्जुन कुमार और एसडीएम ने लेखपाल के साथ केन नदी स्थित कनवारा बालू खदान खंड-5 में छापा मारकर खनन की पैमाइश कराई। तो यहां पर स्वीकृत क्षेत्र से इतर 1,808 घनमीटर बालू का अवैध खनन मिला था। इन पर 17 लाख आठ हजार 200 रुपये जुर्माना किया गया। यह पट्टा संयुक्त रूप से अर्चिशा माइंस प्राइवेट लिमिटेड नौरंग हाउस केजी मार्ग नई दिल्ली के निदेशक योगेश सिंह कुशवाहा निवासी भिंड ग्वालियर मध्य प्रदेश के नाम है।

इसी प्रकार मरौली खादर पट्टा खदान खंड-पांच में पैमाइश कराई गई तो यहां स्वीकृत क्षेत्र से इतर 3,699 घन मीटर बालू का अवैध खनन मिला था। पट्टाधारक पर 33 लाख 29 हजार 100 का जुर्माना किया गया । इस खदान का पट्टा संयुक्त रूप से डेस्कोन बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड निदेशक संजीव कुमार गुप्ता निवासी किदवई नगर कानपुर के नाम है।

अनिल/मोहित

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