जीएसटी पंजीयन पर व्यापारी को मिलेगा 10 लाख का दुर्घटना बीमा

मीरजापुर (हि.स.)। राज्यकर विभाग की ओर से बुधवार को छानबे विकास खंड के मदनपुर नरोईया बाजार में राज्य कर अधिकारी अरविंद कुमार की अध्यक्षता में पंजीयन और रिटर्न प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। अधिकारियों ने कहा कि प्रदेश में पंजीकृत व्यापारियों के लिए बिना किसी प्रीमियम के 10 लाख रुपये का व्यापारी दुर्घटना बीमा पंजीयन से ही आरंभ हो जाता है।

अधिकारियों ने व्यापारियों को जीएसटी पंजीयन का लाभ बताते हुए कहा कि पंजीयन लेने के बाद माल का आवागमन निर्वाध हो जाता है। वहीं 1.50 करोड़ तक का टर्नओवर करने वाले व्यापारी समाधान योजना का लाभ ले सकते हैं। इसी प्रकार पांच करोड़ तक का टर्नओवर करने वाले व्यापारी त्रैमासिक रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी जीएसटी पंजीयन लेने पर अनेक लाभ मिलते हैं। व्यापारियों को रिटर्न दाखिल करने के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

गिरजा शंकर/सियाराम

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