गोंडा में मतदान 20 मई को, 95 किन्नर भी डालेंगे वोट
जानकी शरण द्विवेदी
गोंडा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अधिसूचना जारी करने के साथ ही जिले में आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी हो गई है। गोंडा जिले की दो संसदीय सीटों गोंडा व कैसरगंज पर पांचवें चरण में 20 मई को वोट डाले जाएंगे। जिले के सात विधानसभा क्षेत्रों मेहनौन, गोंडा, कटरा बाजार, कर्नलगंज, तरबगंज, मनकापुर (सु.) और गौरा के कुल 2532566 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इनमें 95 किन्नर मतदाता भी शामिल हैं। चुनाव प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी देते हुए जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा शर्मा ने आज शाम पत्रकारों को बताया कि दोनों सीटों पर चुनाव के लिए अधिसूचना 26 अप्रैल को जारी की जाएगी और इसी के साथ नामांकन शुरू हो जाएंगे। नामांकन की अंतिम तिथि तीन मई है। चार मई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। छह मई को नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। इसी के बाद चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया जाएगा। दोनों सीटों पर मतदान 20 मई को तथा मतगणना चार जून को सम्पादित की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान सम्पन्न कराना जिला प्रशासन की शीर्ष प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि जिले में आदर्श चुनाव आचार संहिता का सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा। विशिष्ट श्रेणी का कोई व्यक्ति अथवा मंत्री आदि जिले में शासकीय दायित्वों के निर्वहन के लिए नहीं आएगा। चुनाव प्रचार के दृष्टिगत किसी अति विशिष्ट व्यक्ति के जिले में आगमन पर कोई भी सरकारी अधिकारी अथवा कर्मचारी उनसे शिष्टाचार भेंट के लिए भी नहीं जाएगा। आचार संहिता के अनुपालन के लिए आयोग के निर्देशानुसार एफएसटी, एसएसटी, वीएसटी आदि का गठन करके उन्हें प्रशिक्षित किया जा चुका है। उन्होंने आज से ही कार्य प्रारंभ कर दिया है। समाज में नफरत अथवा घृणा फैलाने वाले भाषणों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चुनाव प्रचार के लिए अनुमन्य संख्या से अधिक वाहनों का काफिला किसी भी उम्मीदवार के साथ नहीं चल सकेगा। सभा स्थल पर ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि प्रत्येक उम्मीदवार के लिए खर्च की सीमा 95 लाख रुपए निर्धारित है। इस पर नजर रखने के लिए लेखा टीम और मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) को सक्रिय कर दिया गया है। कोई भी उम्मीदवार जनता के बीच लोकलुभावन घोषणाएं नहीं करेगा। आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड विधान एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने बताया कि करीब 20 हजार मतदान व सुरक्षा कर्मी चुनाव प्रक्रिया को सकुशल सम्पन्न कराने में शामिल होंगे। जिले में अब तक आ चुकी अर्द्ध सैनिक बल की दो कंपनियों द्वारा क्षेत्र भ्रमण करके आम जनमानस में सुरक्षा का अहसास कराया जा रहा है। निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव के लिए अब तक आठ हजार से अधिक लोगों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107/116 के तहत निरुद्ध किया गया है। विभिन्न थानों में 15 आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की हिस्ट्रीशीट खोली गई है। इसके अलावा गुण्डा व गैंगस्टर एक्ट के तहत लोगों को चिन्हित करते हुए अनेक व्यक्तियों के शस्त्र निरस्तीकरण की कार्रवाई भी प्रचलित है। प्रेस वार्ता में मुख्य विकास अधिकारी/कैसरगंज की रिटर्निंग आफिसर एम. अरुन्मौलि, मुख्य राजस्व अधिकारी महेश प्रकाश व अपर जिलाधिकारी चन्द्रशेखर भी मौजूद रहे।