कानपुर: कृषि उद्यमी स्वावलम्बन योजना के तहत 28 युवा होंगे प्रशिक्षित

कानपुर (हि.स.)। प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन एग्री जंक्शन योजना के तहत 28 युवाओं को इस वित्तीय वर्ष में प्रशिक्षित किया जायेगा। पिछले वर्ष 9 युवाओं को प्रशिक्षण देकर लाभान्वित किया जा चुका है। यह जानकारी शनिवार को कानपुर नगर उप कृषि निदेशक चौधरी अरुण कुमार ने दी।

उन्होंने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में नौ युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका और वे सभी अपने कार्य में लग गये हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ योग्यता निर्धारित की गई है। वन स्टॉप शाप के माध्यम से कृषकों को कृषि से संबंधित जानकारी और उपयोग के सामान उपलब्ध कराना।

जानें क्या है एग्री जंक्शन योजना

उप कृषि निदेशक ने बताया कि किसानों को एक ही स्थान पर खेती से संबंधित जानकारी एवं खाद, बीज एवं उर्वरक, माइक्रो न्यूट्रियन्स, वर्मी कम्पोस्ट, कीटनाशक तथा जैस कीटनाशकों सहित सभी कृषि निवेशों को उपलब्ध कराना। इसके साथ ही कृषि से संबंधित प्रसार सेवाओं तथा कृषि प्रक्षेत्र की जानकारी मुहैया कराना।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर संस्तुत उर्वरक एवं खाद की संतुलित मात्रा के बारे में किसानों को मार्गदर्शन देना और लघु कृषि-यंत्रों को किराये पर उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था। इसके साथ ही किसानों को नवीन तकनीक की जानकारी देना। इसके साथ ही विभिन्न कृषि योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आदि के संबंध में परामर्श सेवाएं दिये जाने एवं प्रसार हेतु एग्री जंक्शन केन्द्रों पर एलसीडी एवं एवी एआईडीएस के लगाये जाने की व्यवस्था करना शामिल है।

उन्होंने बताया कि एग्री जंक्शन केन्द्रों द्वारा कृषि उपकरणों की मरम्मत तथा अनुरक्षण पशु आहार, कृषि उत्पादों एवं प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों की ब्रिकी मौसम एवं विपणन व अन्य संबंधित सूचना उपलब्ध कराने जैसे कार्य भी किया जायेगा।

लाभ पाने की योग्यता

उन्होंने बताया कि इस योजना के चयनित लाभार्थियों को राज्य सरकार कई सुविधाएं दे रही है। लाभ पाने वाले अभ्यर्थी की योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि स्नातक अथवा कृषि व्यवसाय प्रबंधन की गतिधियों का प्रमाण पत्र और इसके साथ ही सामान्य लाभार्थी की आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं को अधिकतम 5 वर्ष की छूट होगी। पात्र अभ्यर्थियों में जिनकी जन्मतिथि पहले है उन्हें पहले प्राथमिकता दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि कृषि व्यवसाय गतिविधियों के लिए इच्छुक अभ्यर्थी कम्प्यूटरीकृत आवेदन पत्र के साथ सभी शैक्षिक अंक एवं प्रमाण पत्र, परिचय पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, बैंक पास बुक एवं जन्म तिथि प्रमाण की स्वप्रमाणित छायाप्रति, एक फोटो एवं दस रुपये का स्टाम्प पेपर इस आशय का शपथ पत्र कि आवेदक किसी भी बैंक का ऋणी नहीं होना चाहिए है।

ये मिलेगा राज्य सरकार से अनुदान

कृषि व्यवसाय गतिविधियों के लिए लाइसेंस करने में सहायता तथा लाइसेंस फीस के व्यय की प्रतिपूर्ति, इस उद्देश्य के लिए बैंक लोन के ब्याज पर 7.5 प्रतिशत की दर से अनुदान की व्यवस्था। एक वर्ष तक के लिए परिसर के किराये के 50 प्रतिशत की धनराशि जो रुपया 1000 से अधिक न हो, देय होगा। एग्री जंक्शन की स्थापना के लिए चयनित लाभार्थियों को उद्यम स्थापना एवं संचालन के लिए नि:शुल्क प्रशिक्षण दिया जायेगा।

राम बहादुर/राजेश

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