कानपुर कांड : अमर दुबे की नाबालिग पत्नी पर आठ धाराएं बढ़ीं
प्रादेशिक डेस्क
कानपुर। जिले के चौबेपुर क्षेत्र के बिकरू गांव में दो जुलाई को सीओ समेत आठ पुलिस कर्मियों की हत्या के मामले में मार गिराए गए आरोपित अमर दुबे की पत्नी को गुरुवार को किशोर न्याय बोर्ड में पेश किया गया। यहां चौबेपुर पुलिस की ओर से बोर्ड को रिपोर्ट देकर मुकदमे में आठ धाराएं और बढ़ाए जाने की जानकारी देने के साथ उसे न्यायिक रिमांड पर भेजने की मांग की। बोर्ड ने उसे फिर 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। बिकरू कांड में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए अमर दुबे की पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। एक पखवारा पहले उसके अधिवक्ता ने किशोर न्याय बोर्ड में साक्ष्य रखकर उसे नाबालिग बताया था। बोर्ड ने साक्ष्य परीक्षण के बाद उसे नाबालिग करार देते हुए राजकीय महिला संप्रेक्षण गृह बाराबंकी भेजा था। गुरुवार को उसे बाराबंकी से लाकर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया। यहां चौबेपुर पुलिस ने बोर्ड में रिपोर्ट दाखिल कर पहले से दर्ज मुकदमों की विवेचना में साक्ष्यों के आधार पर उस पर धारा 332, 333, 353, 396, 504, 506/34 व विस्फोटक अधिनियम की धारा बढ़ाए जाने और धारा 395 का लोप किए जाने की जानकारी देकर न्यायिक रिमांड मांगी। अमर की पत्नी के वकील शिवाकांत दीक्षित ने विरोध किया मगर बोर्ड ने रिमांड बढ़ाते हुए उसे महिला संप्रेक्षण गृह बाराबंकी भेज दिया।