कंगना रनौत के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश
मनोरंजन डेस्क
मुंबई. अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के खिलाफ मुंबई की बांद्रा कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है. बांद्रा कोर्ट ने यह आदेश दो लोगों द्वारा दायर याचिका पर दिया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि वह हिंदू-मुस्लिम समुदायों के बीच झगड़ा कराने की कोशिश करती हैं.
कंगना रनौत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर टीवी तक हर जगह बॉलीवुड में कथित रूप से जारी बुराइयों के खिलाफ बोलती रही हैं. वह बॉलीवुड में कथित रूप से फैले ड्रग्स के जाल और भाई-भतीजावाद के खिलाफ मुखर रूप से आवाज़ उठाती रही हैं. इसी के विरोध में दो मुस्लिम शख्स ने बांद्रा कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया थी कि कंगना रनौत अपने ट्वीट के जरिए दो समुदायों के बीच नफरत को बढ़ावा दे रही हैं, जिससे न केवल धार्मिक भावनाएं आहत हुई, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में कई लोग इससे आहत हैं. अपनी याचिका में उन्होंने कंगना पर सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है. याचिकाकर्ताओं के मुताबिक, बांद्रा पुलिस स्टेशन ने कंगना के खिलाफ उनके आरोपों पर संज्ञान लेने से मना कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने मामले में जांच के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. कोर्ट ने कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं. याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में कंगना के काफी सारे ट्वीट भी रखे थे. उनके मुताबिक, सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत कंगना के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है. एफआईआर के बाद कंगना से पूछताछ होगी और अगर कंगना के खिलाफ पुख्ता सबूत मिलते हैं कि उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है.
आपको बता दें कि इससे पहले कर्नाटक के तुमकुरु जिले में अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. कंगना के खिलाफ उनके एक ट्वीट को लेकर शुक्रवार को एक अदालत ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था. तुमकुरु के प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएमएफसी) की अदालत ने वकील रमेश नाइक द्वारा दाखिल शिकायत के आधार पर संदरा थाने के निरीक्षक को रनौत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था.