ओटीएस : बारह लाख से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं ने कराया पंजीकरण, एक हजार करोड का हुआ राजस्व संग्रह
-एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) को मिली सफलता की उड़ान
-ऊर्जा मंत्री ने उपभोक्ताओं से योजना का शीघ्र लाभ लेकर अपना बकाया जमा करने की अपील की
लखनऊ (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बिलम्बित भुगतान अधिभार (सरचार्ज) में छूट देने के लिए शुरू की गयी एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) को पहले चरण में ही अपार सफलता हासिल हुई है। ऊर्जा मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर बताया कि 27 नवम्बर की शाम 7.30 बजे तक योजना के प्रथम चरण में ही अब तक 12.28 लाख लोगों ने पंजीकरण कराया है। एक हज़ार करोड़ रुपये से ज्यादा का राजस्व प्राप्त हो चुका हैं।
बिलम्बित भुगतान अधिभार (सरचार्ज) में 100 प्रतिशत की छूट पाने के लिए अन्तिम दो दिन शेष बचे हैं। मंत्री ने योजना के तहत अत्यधिक लाभ लेने के लिए विद्युत उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे ‘जल्दी आयें, ज्यादा लाभ पाएँ’ की श्रेणी में योजना के प्रथम चरण में ज्यादा से ज्यादा पंजीकरण कराएँ। उन्होंने कहा कि हमारे विद्युत कर्मी अपने कार्यालय के उपरांत भी जगह-जगह कैम्प लगाकर लोगों की सहायता कर रहे हैं। फिर भी किसी उपभोक्ता को कोई समस्या हो, तो स्थानीय विद्युत कार्यालय या टोल फ्री नंबर 1912 पर सूचित करें।
प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को दिवाली पर एक बड़ा तोहफा एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के रूप में दिया, जो कि ऐतिहासिक रूप से सफलता की उड़ान भरता नज़र आ रहा है। योजना का प्रथम चरण, जोकि 08 नवम्बर से 30 नवम्बर, 2023 तक निर्धारित है, उसके शुरुआती 20 दिनों में ही 12.28 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराया है, वहीं इस दौरान एक हज़ार करोड़ से ज्यादा का राजस्व संग्रह भी हुआ है। प्रतिदिन 01 लाख से अधिक उपभोक्ताओं ने योजनान्तर्गत लाभ लेने के लिए पंजीकरण कराया है और इससे 97.14 करोड़ रूपये का राजस्व भी प्राप्त हुआ है।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि उपभोक्ता एकमुश्त समाधान योजना का लाभ लेने के लिए अतिशीघ्र ही में रजिस्ट्रेशन करा लें। जितना जल्दी रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उन्हें उतना ज्यादा लाभ मिलेगा। देश में पहली बार विद्युत चोरी के मामले में भी जुर्माने की राशि में छूट दी जा रही है। राजस्व निर्धारण की राशि पर छूट के लिए इसका 10 प्रतिशत जमा करना होगा।
उपभोक्ताओं द्वारा किश्तों को नियत अवधि में जमा न करने पर 12 किश्तों के मामले में अधिकतम 03 डिफाल्ट तथा 06 किश्तों के मामले में केवल एक डिफाल्ट की अनुमति होगी। किसी भी उपभोक्ता को लगातार 02 डिफाल्ट की अनुमति नही होगी। निजी नलकूप के उपभोक्ताओं को 31 मार्च तक एवं अन्य सभी उपभोक्ताओं को 31 अक्टूबर तक के देय सरचार्ज में छूट प्राप्त होगी। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार उपभोक्ताओं के हितों को सर्वाेपरि रखते हुए छूट की एक बेहतर योजना लायी है। उन्होंने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि इस योजना का शीघ्र लाभ लेकर अपना बकाया जमा कर दें।
उपेन्द्र/पदुम नारायण