इन शर्तों को पूरी किए बिना नहीं मिलेगी दुर्गा प्रतिमा स्थापना की अनुमति
संवाददाता
बलरामपुर। जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट कृष्णा करुणेश ने बताया कि मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, गृह द्वारा त्यौहारों के दौरान कोविड-19 महामारी के प्रसार पर नियंत्रण के विषय में केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी एसओपी/गाइडलाइन में निर्दिष्ट दिशा-निर्देशों को उत्तर प्रदेश के सन्दर्भ में प्रावधानों के साथ तत्काल प्रभाव से लागू किये गये है। तत्क्रम में आगामी त्यौहारों यथा- नवरात्रि, दुर्गापूजा, दशहरा, दीपावली, छठ पूजा, कार्तिक पूर्णिमा एवं क्रिसमस आदि के मनाये जाने के सन्दर्भ में जनपद बलरामपुर हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये है, जिसका अनुपालन सभी को करना होगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि प्रस्तावित कार्यक्रम के आयोजन हेतु आयोजक द्वारा संबन्धित क्षेत्र के उप जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी। आयोजक को निर्धारित प्रारूप पर अपना नाम, पिता का नाम, पूरा पता, मोबाइल नम्बर, पहचान पत्र की स्वप्रमाणित प्रति के साथ निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तावित कार्यक्रम का नाम, स्थान, दिनांक, समय व उसमें सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की संभावित संख्या का उल्लेख करते हुये संबन्धित अभिलेखों के साथ उप जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अनुमति हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा। किसी भी कार्यक्रम का आयोजन सड़क, चौराहा, बाजार व अन्य भीड़-भाड़ वाले स्थान पर नहीं किया जायेगा। आयोजक को प्रस्तावित आयोजन स्थल के स्वामी से लिखित रूप से अनुमति प्राप्त करनी होगी। स्थापित की जाने वाली मूर्ति की ऊंचाई अधिकतम 05 फीट होगी। कार्यक्रम के आयोजन हेतु पांडाल का पूर्ण लेआउट प्लान तैयार करना होगा। आयोजन स्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगाने होगें। आयोजक द्वारा कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश और निकास के अलग-अलग रास्ते की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। कार्यक्रम स्थल पर सक्रिय अग्निशमन यंत्र स्थापित करना होगा। कार्यक्रम स्थल/पांडाल में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने हेतु हेल्प डेस्क की स्थापना करनी होगी, जिसमें साबुन, पानी, सैनिटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। साथ ही न्यूनतम 05 फिट की सामाजिक दूरी हेतु गोले बनाये जायेंगे। आयोजन स्थल पर प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों के कोविड-19 के दृष्टिगत थर्मल स्कैनर व पल्स आक्सीमीटर द्वारा परीक्षण किया जायेगा और परीक्षण में कोई लक्षण न पाये जाने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा। आयोजन स्थल पर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क/फेस कवर के नहीं होगा।
उन्होंने कहा कि आयोजक द्वारा कार्यक्रम स्थल पर कोविड-19 की सुरक्षा के दृष्टिगत फेस मास्क और अन्य वस्तुओ के सुरक्षित निस्तारण हेतु पर्याप्त डस्टबिन की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। कार्यक्रम स्थल पर विद्युत आपूर्ति हेतु विद्युत विभाग से सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। कोविड-19 के दृष्टिगत पण्डाल की बैरिकेडिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। कार्यक्रम स्थल पर कोविड-19 से बचाव और सावधानियों से संबन्धित सूचनाओं का ध्वनि विस्तारक यंत्र द्वारा निर्धारित समय में प्रचार-प्रसार किया जायेगा। आयोजक को मूर्ति विसर्जन में प्रयुक्त होने वाले वाहन का नम्बर, वाहन चालक का नाम, मोबाइल नम्बर विसर्जन से पूर्व संबन्धित थाने को उपलब्ध कराना होगा। मूर्ति विसर्जन यात्रा का कहीं भी केन्द्रीयकरण नहीं होगा और यात्रा बिना रूके सीधे विसर्जन स्थल पर पहुंचकर समाप्त होगी। मूर्ति विसर्जन यात्रा में अधिकतम 10 व्यक्ति फेस मास्क लगाकर पर्याप्त भौतिक दूरी बनाकर रहेंगें। कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत मूर्ति का विसर्जन प्रशासन द्वारा निर्धारित समय और मार्ग के अनुसार ही किया जायेगा। मूर्ति विसर्जन यात्रा में कोविड-19 के संक्रमण के दृष्टिगत रंग गुलाल का प्रयोग नहीं किया जायेगा। डीजे का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा। संबन्धित अधिकारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगें।