अवर्षण से बेहाल किसान फसलों का बीमा 10 अगस्त तक करा ले : जिला कृषि अधिकारी
– प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमा कराने पर क्षतिपूर्ति बीमा कम्पनी देगी
वाराणसी (हि.स.)। पूरे प्रदेश में सुखा एवं अवर्षण के कारण किसानों की चिंता बढ़ने लगी है। ऐसे हालात में किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से राहत मिल सकती है। किसानों को 10 अगस्त तक इस योजना के तहत खरीफ की फसल का बीमा करा लेना होगा।
किसानों के हित में केन्द्र सरकार ने बीमा कराने की अंतिम तिथि 10 अगस्त तक बढ़ा दी है। पहले इस योजना की अंतिम तिथि 31 जुलाई रही। शासन ने प्रधानमंत्री बीमा योजना के लिए टोल फ्री नम्बर 18008896868/18002091111 जारी किया है। इस पर किसान काल करके योजना की विस्तृत जानकारी ले सकते है। बीमित कृषक आपदा की स्थिति में क्षतिपूर्ति के लिए 72 घण्टे के अंदर टोल फ्री नम्बर पर सूचित कर सकते है।
जिला कृषि अधिकारी संगम सिंह ने बताया कि जनपद में खरीफ फसल के मौसम में अधिसूचित फसलें-धान, मक्का, बाजरा, उर्द, अरहर एवं मिर्च है। फसल की बुवाई न कर पाना-असफल बुवाई, फसल की मध्य अवस्था में क्षति, खड़ी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं, रोगों, कीटों से क्षति, ओलावृष्टि, जलभराव, बादल फटने, भूस्खलन, बिजली गिरने से क्षति, फसल कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिन की अवधि तक खेत में सुखाई के लिए रखी हुई फसल को ओलावृष्टि, चकवात, बेमौसम-चक्रवाती वर्षा से नुकसान की जोखिम को कवर किया गया है।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 के अन्तर्गत जनपद के 19403 कृषकों द्वारा अपनी फसल का बीमा कराया गया। वर्ष 2022 के अन्तर्गत 3671 कृषकों को 221.91 लाख रूपये की क्षतिपूर्ति बीमा कम्पनी ने सीधे कृषकों के खातों में भेजी। यह योजना स्वैच्छिक आधार पर लागू किया गया है। गैर ऋणी कृषक अपना पहचान पत्र, आधार कार्ड, फसल बुवाई का घोषणा पत्र, खतौनी की नकल, बैंक खाते का विवरण, आई०एफ०एस०सी० कोड के साथ निकट के कामन सर्विस सेंटर अथवा बैंक शाखा से फसल पर देय प्रीमियम अंश को जमा करते हुए अपनी फसल का बीमा करा सकते है।
श्रीधर/मोहित