हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से लम्बित शिकायतों और उसके निस्तारण की मांगी जानकारी

प्रयागराज (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आज प्रदेश के प्रमुख सचिव समाज कल्याण को निर्देश दिया है कि वह प्रदेश के सभी जिलों में गठित जिला स्तरीय जाति स्क्रूटनी कमेटी द्वारा किए गए कार्यों का विवरण दें। कहा कि प्रदेश सरकार कोर्ट को अवगत कराए कि प्रत्येक जिलों में गठित जिला स्तरीय जाति स्क्रूटनी कमेटियां क्या काम कर रही है और कितने जाति से सम्बंधित गलत सर्टिफिकेटों का उसके द्वारा निस्तारण किया जाता है। कोर्ट ने सभी जिलों से जाति सम्बंधी शिकायतों व उसके निस्तारण की सूची कोर्ट को मुहैया कराने का निर्देश दिया है।

यह आदेश चीफ जस्टिस राजेश बिंदल व जस्टिस जेजे मुनीर की खंडपीठ ने गाजीपुर के नागरिक सेवा समिति दिलदारनगर की प्रबंध समिति व अन्य की तरफ से दाखिल जनहित याचिका पर पारित किया है। याचिका दाखिल कर कहा गया था समाज कल्याण विभाग के उप सचिव राकेश कुमार सचान द्वारा 27 अगस्त 2021 को जिलाधिकारी गाजीपुर को भेजे गए पत्र के बावजूद डीएम की जाति स्क्रूटनी कमेटी ने याची मामले पर कोई निर्णय नहीं लिया। याचिका में गाजीपुर में जाति स्क्रूटनी कमेटी का गठन कर मामले का निस्तारण किए जाने की मांग की गई थी।

याचिका की सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार के अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता रामानंद पांडेय ने कोर्ट को बताया कि प्रदेश सरकार ने हर जिलों में जाति सम्बंधी विवादों के निस्तारण के लिए जिला स्तरीय जाति स्क्रूटनी कमेटी का गठन कर रखा है। बताया गया कि हर जिलों में इस कमेटी का चेयरमैन जिलाधिकारी होता है और कमेटी जाति सम्बंधी शिकायतों का निस्तारण करती है। कोर्ट ने कहा यदि कमेटी सही से काम करती होती तो शासन के 27 अगस्त 2021 के पत्र के बावजूद डीएम गाजीपुर ने याची के जाति सम्बंधी गलत सर्टिफिकेट जारी होने के शिकायत पर निर्णय क्यों नहीं लिया।

याची का कहना था की दिलदारनगर, गाजीपुर के रामधनी राम, जमानिया तहसील के संदीप कुमार खरवार, अन्य पिछड़ी जाति के हैं। परंतु उन्हें तहसीलदार ने अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी किया है और वे इस आधार पर सरकारी नौकरी कर रहे हैं। याचिका में उनके जाति प्रमाण पत्र को निरस्त करने की भी मांग की गई है। कोर्ट ने जाति प्रमाण पत्रों के विवादों के निस्तारण के लिए शासनादेश से गठित जिला स्तरीय जाति स्क्रूटनी कमेटी के कार्यों व उनके द्वारा इस प्रकार के विवादों के निस्तारण में देरी को लेकर नाराजगी जताई है।

कोर्ट ने इस जनहित याचिका पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से जानकारी मुहैया कराने को कहा है और पूछा है कि जिला स्तरीय कमेटी क्या काम कर रही है। कितने विवाद अलग-अलग जिले में लम्बित है और कितना निस्तारण हुआ है। कोर्ट इस जनहित याचिका पर 6 सितम्बर को सुनवाई करेगी।

आर.एन

आवश्यकता है संवाददाताओं की
तेजी से उभरते न्यूज पोर्टल www.hindustandailynews.com को गोंडा जिले के सभी विकास खण्डों व समाचार की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों तथा देवीपाटन, अयोध्या, बस्ती तथा लखनऊ मण्डलों के अन्तर्गत आने वाले जनपद मुख्यालयों पर युवा व उत्साही संवाददाताओं की आवश्यकता है। मोबाइल अथवा कम्प्यूटर पर हिन्दी टाइपिंग का ज्ञान होना आवश्यक है। इच्छुक युवक युवतियां अपना बायोडाटा निम्न पते पर भेजें : jsdwivedi68@gmail.com
जानकी शरण द्विवेदी
सम्पादक
मोबाइल – 9452137310

error: Content is protected !!