हाईकोर्ट के फैसले से हिन्दुओं में खुशी की लहर, श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष ने की सराहना
श्रीकृष्ण जन्मभूमि से संबंधित सभी मुकदमों की सुनवाई अब हाईकोर्ट में होगी : दिनेश शर्मा
मथुरा (हि.स.)। श्रीकृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने शनिवार को कहा कि मथुरा में भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से ईदगाह मस्जिद की बिल्डिंग को हटाने वाले सभी मुकदमों की सुनवाई अब उच्च न्यायालय इलाहाबाद में होगी। अभी तक यह सभी मुकदमे मथुरा न्यायालय में चल रहे थे। इस फैसले से हिंदुओं में खुशी की लहर दौड़ गई।उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले की सराहना की है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिकाकर्ता द्वारा एक याचिका लगाई गई और उसमें मांग की गई कि मथुरा न्यायालय में लंबित सभी मुकदमों को राष्ट्रीय हित में उच्च न्यायालय इलाहाबाद सुने। उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा हिंदू याचिकाकर्ता की दलील को सुना गया और न्यायालय ने आदेश दिया कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि से संबंधित सभी लंबित मुकदमे अब उच्च न्यायालय इलाहाबाद सुनेगा।
अभी तक श्री कृष्ण जन्मभूमि से संबंधित लगभग 13 मुकदमें मथुरा न्यायालय में चल रहे हैं। मुस्लिम पक्ष की तरफ से एडवोकेट तनवीर अहमद ने कहा कि उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है उसमें उनको नहीं सुना गया और न ही कोई सूचना दी गई। एडवोकेट तनवीर अहमद ने कहा कि इस आदेश के खिलाफ विधिक सलाह लेकर विचार-विमर्श कर उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं।
महेश/दीपक/सियाराम