हर दो वार्ड पर एक क्लीनिक स्थापित करने का निर्देश


प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नगर आयुक्त प्रयागराज को सड़क व सड़क पटरी पर मौजूद निर्माण ध्वस्तीकरण के सभी कानून पेश करने का आदेश दिया है। पूछा है कि सड़क किनारे धार्मिक सहित अन्य निर्माण कैसे बने हुए हैं। एडवोकेट कमिश्नर चंदन शर्मा व शुभम द्विवेदी ने शहर से अतिक्रमण हटाने सम्बंधित रिपोर्ट पेश की। जिस पर अगली तिथि पर विचार होगा।
कोर्ट ने डॉ. विमल कान्त, नगर स्वास्थ्य अधिकारी को फागिंग, सेनेटाइजेशन, सड़कों की मरम्मत व नालों की सफाई की निगरानी करने का आदेश दिया है। नगर आयुक्त नगर निगम प्रयागराज को हर दो वार्ड के लिए एक क्लीनिक स्थापित करने का निर्देश दिया है और कहा है कि राज्य सरकार क्लीनिक खुलने पर डाक्टर व स्टाफ तैनात करे। अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने इसके लिए कोर्ट को आश्वासन दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा तथा न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने क्वारेन्टाइन सेन्टरो की दुर्दशा व अस्पतालों में इलाज की बेहतर सुविधाओं को लेकर कायम जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। 
अधिवक्ता वी.सी श्रीवास्तव ने लखनऊ के पत्रकार राधेश्याम दीक्षित की अर्जी पर जिलाधिकारी लखनऊ की रिपोर्ट का जवाब दाखिल किया। उन्होंने कोविड 19 के प्रकोप फैलाव को रोकने के लिए कुछ सुझाव दिये। कोर्ट ने उनकी सराहना की और कहा कि वह भीड़भाड़ एवं नगर निगम द्वारा उठाये जाने वाले कूडे के अंबार का फोटोग्राफ लेकर कोर्ट में पेश करे और फागिंग किन क्षेत्रों में नहीं हुई इसकी जानकारी दे।
अधिवक्ता एस.के गर्ग ने वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के जरिये पान गुटका खाकर थूकने का मुद्दा उठाया और कहा इससे कोरोना फैल रहा है। कोर्ट ने राज्य सरकार को पेन्डेमिक रूल्स व गाइडलाइन को पूरी तरह से  लागू करने का निर्देश दिया है और कहा है कि पान गुटका थूकने पर कार्रवाई की जाय। कोर्ट ने एसआरएन अस्पताल से वीडियो कान्फ्रेन्सिंग से व्यवस्था जानने की कोशिश की। किन्तु लिंक नहीं मिल सका। जिस पर कोर्ट ने अस्पताल में वाई फाई सुविधा देने का निर्देश दिया है। अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने कोर्ट को बताया कि कोरोना की अधिक संख्या में जांच के लिए 15 सितंबर तक भवन तैयार हो जायेगा। इस पर एएसजीआई शशि प्रकाश सिंह ने कहा कि 18 सितंबर तक केन्द्र सरकार से आयी जांच मशीन लगा दी जायेगी।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने 24 एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करने की सूची दाखिल की। कोर्ट ने सभी एडवोकेट कमिश्नरो को कहा है कि सभासद के साथ वार्ड में सोसल डिस्टेन्सिंग का पालन एवं मास्क पहनने के नियम का पालन का जायजा ले। जो पालन नहीं कर रहे उनकी रिपोर्ट जोनल अधिकारी को दे। वह नगर आयुक्त को रिपोर्ट अग्रसारित करेंगे और नगर आयुक्त रिपोर्ट एसएसपी को देंगे जो दोषियों पर कार्रवाई करेंगे। 
कोर्ट ने कहा है कि यदि सभासद सहयोग नहीं करते तो इसकी रिपोर्ट की जाय। ये रिपोर्टे कोर्ट को भी दी जाय। कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर से कहा है कि वह यह भी देखे कि सड़क सही है या नहीं। भीड़भाड़ की वीडियो क्लिपिंग्स लेकर रिपोर्ट तैयार की जाय ताकि कार्यवाई की जा सके। कोर्ट ने सीटी वैल्यू की जानकारी सार्वजनिक रूप से देने के अपने निर्देश को स्थगित कर दिया है और अगली सुनवाई की तिथि 14 सितंबर को कार्यवाही रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।

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