बांदा (हि.स.)। घनी आबादी के बीच स्थित सैकड़ों वर्ष पुराने महेश्वरी देवी मंदिर के बाहर कई दुकानदारों ने अवैध कब्जा कर रखा था, जिन्हें कमेटी द्वारा हटाने का प्रयास किया गया, लेकिन वह नहीं हटे। मंदिर कमेटी को न्यायालय का सहारा लेना पड़ा और न्यायालय का आदेश मिलते ही सीओ सिटी और नगर मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में शुक्रवार को अतिक्रमण हटाने का काम शुरू हो गया है।
यह महेश्वरी देवी मंदिर ट्रस्ट की संपत्ति है,ट्रस्ट को सार्वजनिक ट्रस्ट माना गया है। इसमें किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत हित निहित नहीं है। इसलिए अमीन, सीओ सिटी व सिटी मजिस्ट्रेट जो ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं को आदेशित किया जाता है कि वह मौके पर पहुंचकर मंदिर को सभी प्रकार के अतिक्रमण से मुक्त कराएं ताकि जनमानस को मंदिर के प्रवेश में किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े।
शहर में घनी आबादी के बीच स्थित महेश्वरी देवी मंदिर में ट्रस्ट न होने पर अदालत से रिसीवर नियुक्त होते रहे हैं। लेकिन वर्ष 2020 में महेश्वरी देवी मंदिर को 33 साल के बाद ट्रस्ट मिल गया। अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने अपने आदेश में 20 सदस्यीय ट्रस्ट को मंजूरी दी थी। इसके बाद सर्वसम्मति से अध्यक्ष व मंत्री आदि चुने गए। ट्रस्ट में सिटी मजिस्ट्रेट, नगर क्षेत्राधिकारी भी पदेन सदस्य हैं। ट्रस्ट में प्रधानाचार्य बाबूलाल गुप्ता अध्यक्ष/प्रबंधक, बद्री प्रसाद धुरिया मंत्री, मयंक श्रीवास्तव कोषाध्यक्ष और श्रीप्रकाश विधिक सलाहकार है।
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