Thursday, July 10, 2025
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सांसद कैसरगंज को MCC वायलेशन की नोटिस

जानकी शरण द्विवेदी

गोंडा। उत्तर प्रदेश के कैसरगंज संसदीय सीट से भाजपा सांसद व भारतीय कुश्ती संघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा है। कर्नलगंज के उपजिलाधिकारी व संसदीय सीट के सहायक रिटर्निंग आफिसर भारत भार्गव ने गुरुवार को उन्हें नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण तलब किया। साथ ही इस प्रकरण में थानाध्यक्ष कटरा बाजार, परसपुर व कर्नलगंज से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा शर्मा ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि सांसद कैसरगंज बृजभूषण शरण सिंह द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमति के बिना एक दर्जन से अधिक वाहनों के काफिला के साथ क्षेत्र में जन सम्पर्क करने तथा धारा 144 का उल्लंघन करने के आरोप में यह कार्यवाही की गई है। उन्होंने कहा, सांसद द्वारा बुधवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक दर्जन से अधिक वाहनों के काफिला के साथ भ्रमण किए जाने एवं अनेक स्थानों पर भारी भीड़ एकत्रित होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इसके लिए प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली गई थी। इस सम्बंध में फ्लाइंग स्क्वायड टीम (एफएसटी) को भी जांच कर विधिक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सम्बंधित थाना प्रभारियों को भी यह स्पष्ट करने को कहा गया है कि उनके क्षेत्रों में धारा 144 का उल्लंघन होने के बावजूद इसकी सूचना सम्बंधित एसडीएम के कार्यालय को क्यों उपलब्ध नहीं कराई गई? थाना प्रभारियों को भी प्रकरण में अपने स्तर से विधिक कार्यवाही करके सूचित करने का आदेश दिया गया है। डीएम ने कहा कि जनपद में आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर यह तीसरी बड़ी कार्रवाई है। इससे पूर्व दो प्राथमिकी दर्ज कराई जा चुकी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिला प्रशासन आदर्श चुनाव आचार संहिता का प्रभावी अनुपालन कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके उल्लंघन पर कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। बता दें कि सांसद कैसरगंज को उप्र शासन और केंद्र सरकार से उच्च स्तरीय सुरक्षा मिली हुई है। हालांकि पार्टी ने अभी तक उन्हें प्रत्याशी घोषित नहीं किया है।

सपा प्रत्याशी के खिलाफ एफआईआर

गोंडा संसदीय सीट से समाजवादी पार्टी की घोषित प्रत्याशी व पूर्व केंद्रीय मंत्री स्व. बेनी प्रसाद वर्मा की सुपौत्री श्रेया वर्मा के खिलाफ धानेपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा शर्मा ने बताया कि श्रेया वर्मा ने बीते 07 अप्रैल को मेहनौन विधान सभा के ग्राम राजापुर रेतवागाढ़ा में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति के बिना जनसभा की थी। बिना अनुमति जनसभा करना, रैली अथवा रोड शो करना आदि सीधे तौर पर भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है। प्रकरण संज्ञान में आने के बाद सक्षम अधिकारी से जांचोपरांत कार्रवाई का निर्देश दिया गया था। उन्होंने कहा कि मेहनौन विधानसभा क्षेत्र के एफएसटी के प्रभारी व उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. जावेद आलम द्वारा धानेपुर थाने में श्रेया वर्मा के लिए सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

‘हेट स्पीच’ पर लिखाएं मुकदमा

जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा शर्मा ने चुनाव प्रक्रिया में लगे अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे आदर्श चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराएं तथा इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विधिसम्मत सख्त कार्रवाई करें। कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मानीटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) की बैठक को सम्बोधित करते हुए डीएम ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव करवाने में इस समिति की महती भूमिका है। आचार संहिता के उल्लंघन की निगरानी तथा प्रकाशन सामग्री के प्रमाणन का उत्तरदायित्व इस समिति के पास है। ऐसी दशा में इसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। समाचार पत्रों, ई-पेपर्स, इलेक्ट्रानिक और सोशल मीडिया की निगरानी में लगे कर्मचारियों को यदि कहीं भी संदिग्ध पेड न्यूज, फेक न्यूज़, हेट स्पीच, भ्रामक जानकारी, बिना अनुमति प्रचार-प्रसार आदि की जानकारी मिलती है तो तत्काल समिति के अधिकारियों के संज्ञान में लाकर उस पर प्रभावी कार्रवाई कराएं। जिलाधिकारी ने सभी कर्मचारियों व अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी राजनीतिक दलों, संभावित प्रत्याशियों व उनके समर्थकों के सोशल मीडिया अकाउंट्स की नियमित निगरानी की जाए। यदि कोई व्यक्ति जाति, धर्म, समुदाय, लिंग, भाषा, क्षेत्र आदि को लेकर घृणा फैलाता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रानिक व सोशल मीडिया पर विज्ञापन प्रकाशन की अनुमति के लिए निर्धारित प्रारूप पर आवेदन किया जा सकता है। विज्ञापन प्रमाणित करते समय आयोग के निर्देशों का ध्यान रखा जाएगा।

‘सी विजिल’ एप पर करें शिकायत

जिलाधिकारी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के उपबंध प्रभावी होने के बाद इसके उल्लंघन करने संबंधी शिकायतें दर्ज कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ’सी-विजिल’ ऐप विकसित किया गया है। इसके माध्यम से वाहन, झण्डे, बैनर व पोस्टर, जनसभा, रैली तथा जुलूस इत्यादि जिनका आयोजन बिना अनुमति किया जा जा रहा है, के सम्बन्ध में कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकता है। इस पर शिकायत कर्ता को अपने नाम और पता की जानकारी नहीं देना होगा। कोई भी अपनी पहचान सार्वजनिक किए बिना शिकायत कर सकता है।

विज्ञापन प्रकाशन से पूर्व अनुमति जरूरी

जिलाधिकारी ने प्रेस प्रतिनिधियों से अपील किया है कि वे एमसीएमसी की अनुमति के बिना इलेक्ट्रानिक मीडिया पर कोई विज्ञापन प्रसारित न करें। ऐसा करना आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होगा और सम्बंधित मीडिया कर्मी और संस्थान के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। डीएम ने कहा है कि निर्वाचन आयोग ने सोशल मीडिया को भी इलेक्ट्रानिक मीडिया की श्रेणी में रखा है। इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर किसी राजनीतिक दल अथवा प्रत्याशी का बिना अनुमति प्रचार नहीं कर सकेगा। ऐसा करना आचार संहिता का उल्लंघन होगा।

बिना आरओ लिए प्रकाशित न करें चुनावी विज्ञापन

जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने समाचार पत्र प्रतिनिधियों से अपेक्षा किया है कि किसी भी राजनीतिक व्यक्ति अथवा पार्टी का चुनावी विज्ञापन प्रिंट मीडिया में प्रकाशित करने से पहले संबंधित व्यक्ति से अनुज्ञा पत्र (आरओ) अवश्य ले लिया जाए। यदि कोई विज्ञापन बिना उनकी सहमति के प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होता है तो उनकी जीत की संभावना को बढ़ाने के उद्देश्य प्रकाशित किया गया विज्ञापन आईपीसी की धारा 171 एच के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार पंपलेट, पोस्टर, हैंड बिल पर मुद्रक व प्रकाशक का नाम पता अवश्य होना चाहिए। ऐसा न करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज कराया जा सकता है, जिसमें कारावास अथवा जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है।

यह भी पढें : सांसद गोंडा के खिलाफ FIR

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