वाराणसी में प्रियंका गांधी के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज
— श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने पर एक अधिवक्ता ने दायर किया था प्रार्थना पत्र
वाराणसी(हि.स.)। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ दाखिल याचिका को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एसपी यादव की अदालत ने मंगलवार को खारिज कर दिया। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन-पूजन को लेकर अधिवक्ता कमलेश चंद्र त्रिपाठी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत प्रार्थना पत्र दाखिल किया था।
अदालत ने याचिका खारिज कर कहा कि मंदिर के महंत और जिला प्रशासन ने अभिमत व्यक्त किया है कि बाबा विश्वनाथ की कोई जाति या धर्म नहीं है और वह सभी के हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा भी हिंदू भावना से बाबा के प्रति भाव लेकर आई थीं, जिसका स्वागत किया गया है। मंदिर में सभी जाति और धर्म के लोगों को दर्शन-पूजन कराया जा रहा है। मंदिर प्रशासन और महंत द्वारा पूजापाठ कराया गया है, ऐसे में किसी जाति-धर्म के लोगों को ठेस पहुंचना प्रमाणित नहीं है। प्रियंका गांधी ने भी ऐसा कोई कृत्य नही किया,जो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता हो।
शिवपुर नटिनियादाई निवासी अधिवक्ता कमलेश चंद्र त्रिपाठी ने प्रार्थना पत्र में कहा था प्रियंका गांधी ने 20 मार्च 2019 को श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन-पूजन किया था। प्रियंका गांधी वाड्रा ईसाई हैं। उनके दर्शन पूजन से हिंदुओं की धार्मिक भावना आहत हुई है। यह कृत्य मंदिर प्रशासन के सहयोग से किया गया था। ऐसे में सभी को तलब कर दंडित किए जाने का अनुरोध किया गया था। अदालत ने सुनवाई के बाद वादी की याचिका खारिज कर दी।