रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार की दोषी जया जेटली को कल सुनाई जाएगी सजा

नई दिल्ली(एजेंसी)। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने साल 2000 में एक पोर्टल के स्टिंग ऑपरेशन वेस्ट एंड के मामले में दोषी करार दी गई समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली को सजा देने के मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। स्पेशल जज वीरेंद्र भट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कल यानि 30 जुलाई को फैसला सुनाने का आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान सीबीआई ने जया जेटली समेत तीन आरोपियों को इस आरोप की अधिकतम सात साल की कैद की सजा देने की मांग की। सीबीआई ने कहा कि आरोप काफी गंभीर हैं इसलिए आरोपी के साथ कड़ाई से पेश आना चाहिए। आरोपियों की ओर से पेश वकील ने जया जेटली की उम्र का हवाला देते हुए कम से कम सजा देने की मांग की। कोर्ट ने पिछले 21 जुलाई को जया जेटली समेत तीन आरोपियों को रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार का दोषी करार दिया था। कोर्ट ने जया जेटली के अलावा गोपाल के पचेरवाल और रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी मुरगई को दोषी करार दिया था।
ये मामला साल 2000 का है। उस समय तहलका डॉट कॉम ने ऑपरेशन वेस्ट एंड नामक स्टिंग के आधार पर केस दर्ज किया गया था। सीबीआई ने इस मामले में 2006 में चार्जशीट दाखिल किया था। कोर्ट ने 2012 में तीनों आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे। कोर्ट ने तीनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 9 के तहत आरोप तय किए थे। इस स्टिंग के आने के बाद से राजनीतिक हलकों में काफी बवाल मचा था। इस स्टिंग की वजह से तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडीस को तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार से इस्तीफा देना पड़ा था। इस मामले में बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष बंगारु लक्ष्मण का भी नाम आया था लेकिन उन्हें एक जांच कमेटी ने क्लीन चिट दे दी थी।

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