मुल्जिमों को गिरफ्तारी से बचाने के लिए सरेंडर कराने वाले वकीलों के खिलाफ बार काउन्सिल करेगी कार्रवाई

प्रयागराज। बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने ऐसे अधिवक्ताओं को चेतावनी दी है जो आरोपियों को अदालत में सरेंडर कराने के लिए अनुचित साधनों का प्रयोग करते हैं और उनसे इसके नाम पर वसूली करते हैं। 

कौंसिल का कहना है कि उसके संज्ञान में आया है कि आरोपियों को सरेंडर से पूर्व गिरफ्तारी से बचाने के लिए वकील की ड्रेस में अदालत तक ले जाया जाता है। इस कार्य में अधिवक्ता ही आरोपियों की मदद करते हैं। ऐसा करना अनुचित एवं गैरकानूनी है। यदि ऐसा कोई मामला यूपी बार काउंसिल के संज्ञान में आता है तो बार कौंसिल उस अधिवक्ता के खिलाफ कार्रवाई करेगा।
बार कौंसिल के अध्यक्ष जानकीशरण पांडेय का कहना है कि यदि बार कौंसिल के संज्ञान में आता है कि किसी अधिवक्ता द्वारा आरोपी को वकील की ड्रेस पहनाकर कोर्ट में सरेंडर कराया गया है तो इसे व्यवसायिक कदाचार मानते हुए कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय को भी उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने हेतु लिखा जाएगा। बार कौंसिल ने सभी अदालतों के पीठासीन अधिकारियों और अधिवक्ता संघों से भी अपेक्षा की है कि ऐसा कोई मामला सामने आने पर बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को सूचित किया जाए। ऐसा काम करने वाले वकीलों की जानकारी दी जाय ताकि बार काउंसिल उनके विरूद्ध कार्रवाई कर सके।
हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन/राजेशSubmitted By: Edited By: Rajesh Kumar Tiwari Published By: Rajesh Kumar Tiwari at Sep 14 2020 7:54PM

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