मुन्ना बजरंगी हत्या केस को सीबीआई अदालत में तबादले का निर्देश

प्रयागराज (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बागपत जिला जेल में माफिया मुख्तार अंसारी के शार्प शूटर रहे मुन्ना बजरंगी की हत्या के आरोपी सुनील राठी के खिलाफ चल रहे आपराधिक मुकदमे को गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट मे तबादले का निर्देश दिया है। 
कोर्ट ने जिला जज बागपत से कहा है कि मुकदमे की पूरी पत्रावली सीबीआई कोर्ट की विशेष अदालत को भेजी जाय। कोर्ट ने यह आदेश मामले की जांच कर रही सीबीआई की अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने दिया है। 
सीबीआई के वरिष्ठ अधिवक्ता का कहना था कि खेकरा थाने से कोर्ट में जमा सभी मूल दस्तावेजो के साथ केस का स्थानांतरण सीबीआई की अदालत को किया जाय ताकि मामले में साजिश सहित हत्या की जांच कर दोषियों को सजा दिलायी जाय।
मालूम हो कि इससे पहले प्रेम प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना बजरंगी की पत्नी सीमा सिंह ने पति के हत्या की सीबीआई से जांच कराने के लिए याचिका दायर की थी। जिस पर कोर्ट ने जांच सी बी आई को सौंपते हुए दूसरे जेल से 12 घंटे के भीतर मुन्ना बजरंगी को बागपत जेल भेजने और उसकी जेल मे हत्या के षडयंत्र की विस्तृत जांच का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि षडयंत्र के पीछे के लोगों का पता लगाया जाय और पता किया जाय कि क्या वास्तव में सुनील राठी ने ही हत्या की है। सीबीआई ने जांच अपने हाथ मे लेकर केस को सीबीआई अदालत में तबादला करने की मांग की थी। जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।

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