मनोरंजन कर के बकाएदार जमा करें बकाया, मिलेगा सौ फीसदी ब्याज पर छूट

दो सितम्बर तक बकाएदारों को करना होगा आनलाइन आवेदन

कानपुर (हि.स.)। वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने मनोरंजन कर के बकाएदारों को राहत प्रदान की है। मनोरंजन कर के बकाया में लगने वाले ब्याज को सौ फीसद माफ कर दिया है। ऐसे में ब्याजमाफी योजना का लाभ लेने के लिए दो सितम्बर तक बकाएदारों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

वाणिज्य कर के डिप्टी कमिश्नर प्रशासन व मनोरंज कर विभाग के प्रभारी चन्द्रकान्त रल्हन ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा व्यापारियों (बकायेदारों) के लाभ एवं सुविधा के लिए उ0प्र0 आमोद एवं पण्कर अधिनियम 1979 एवं उ0प्र0 केबिल टेलीविजन नेटवर्क (प्रदर्शन) नियमावली 1997 के अन्तर्गत, 31 दिसम्बर, 2020 तक समस्त सृजित बकाये के संबंध में बड़ी राहत प्रदान करते हुये ब्याज की धनराशि में सौ फीसद की छूट प्रदान की थी। इधर वैश्विक महामारी कोरोना का कालखण्ड आ गया तो अवधि को तीन मार्च तक बढ़ा दिया गया। इसके बाद शासन ने अब फिर तिथि को आगे बढ़ाते हुए दो सितम्बर तक कर दिया है।

उन्होंने बताया है कि ब्याजमाफी योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए वर्णित अधिनियम के अन्तर्गत मनोरंजन कर के व्यापारियों (बकायेदारों) के ऑनलाइन आवेदन-पत्र विभागीय पोर्टल “http://comtax.up.nic.in” पर स्वीकार किये जाने के लिए कतिपय संशोधन किये गये हैं। मनोरंजन कर के बकायेदार (डीलर) संबंधित जनपद के विभागीय अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट के लाॅगिन की प्रयोग की विधि कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0 के परिपत्र संख्या-373 दिनांक 02 अगस्त, 2021 के द्वारा जारी की गयी है।

उन्होंने उक्त ब्याजमाफी योजना-2021 का लाभ मनोरंजन कर के बकायेदार (डीलर) प्रदान करने के लिए जनपद के समस्त मल्टी सिस्टम आपरेटर को शासन की ब्याजमाफी योजना-2021 का प्रचार-प्रसार केबिल नेटवर्क के माध्यम से सुनिश्चित कराने एवं बकायेदार (डीलर) को योजना से भलीभांति अवगत कराकर योजना के लाभ के लिए प्रेरित करने को निर्देशित किया गया है।

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