भूटान में समलैंगिकता अब अपराध नहीं

इंटरनेशनल डेस्क

थिम्पू। एलजीबीटीक्यू समुदाय के लिए भूटान की संसद से अच्छी खबर आई। भूटान की संसद में गुरुवार को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करन का फैसला लिया गया है। इससे पहले, भूटान में समलैंगिकता अपराध की श्रेणी में आता था और दंड संहिता की धारा 213 और 214 के तहत इसके दोषियों को सजा दी जाती थी। समलैंगिकता को अब तक ’अप्राकृतिक सेक्स’ के तहत रखा गया था। सांसद और संयुक्त संसदीय समित के उपाध्यक्ष उज्ञेन वांगडी ने इसमें बदलाव लाने के बारे में कहा कि दोनों सदनों के 69 सदस्यों में से कुल 63 लोगों ने इसे अपराध की श्रेणी से बाहर रखने के लिए अपना मतदान किया। वहीं छह सांसद वोटिंग के दौरान संसद में उपस्थित नहीं थे। वांगडी ने बताया कि अब समलैंगिकता को अप्राकृतिक सेक्स के दायरे में रखकर विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि, वांगडी ने इस बारे में और कोई टिप्पणी नहीं की। समलैंगिकता को अपराध के दायरे से बाहर रखने के बारे कानून पर भूटान के राजा की मुहर लगनी बाकी है। राजा की सहमति के बाद ही समलैंगिकता कानूनी हो जाएगा। मानवाधिकार कार्यकर्ता ताशी शेटेन ने कहा कि वह इस खबर के सुनने के बाद से बहुत गदगद है। उन्होंने संसद की इस पहल को एलजीबीटी कम्युनिटी की जीत बताया। एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए काम करने वाली संस्था रेनबो भूटान की निर्देशक शेटेन ने कहा, ’’मैं समझती हूं कि समलैंगिकता पर कानून बनाने वाले विधेयक को संसद से मंजूरी मिलना मानवाधिकार की जीत के दिवस के तौर पर है और यह हर भूटानी नागरिकों की जीत है। आगे कहा, मैं समझती हूं कि हर एक व्यक्ति जो भूटान की एलजीबीटी कम्युनिटी के पक्ष में खड़ा रहा, यह उन सबकी जीत है और उन्हें आज के दिन को जश्न के तौर पर मनाना चाहिए।’’

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