बाजार सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच खुलेंगे, दिशा निर्देश जारी

-सभी व्यापारियों का होगा एंटीजन टेस्ट, कैंप लगाकर दवाओं का होगा वितरण 

वाराणसी। कोरोना संकट के बीच वाराणसी में व्यापारियों की समस्याओं को देखते हुए रविवार की शाम एक बार फिर बाजार और दुकान खोलने का समय बदल दिया गया है। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने इसके लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है।
अब जिले में बाजार और दुकानें सोमवार से सुबह 09 से शाम पांच बजे के बीच खुलेगी। इसके पहले पूर्वांह 11 बजे से शाम 06 बजे तक दुकानें खुलने का दिशा निर्देश जारी किया गया था। 
नये निर्देश के अनुसार जनपद में सब्जी व दूध गल्ला मंडी प्रात 9 बजे से पूर्व निर्धारित समय पर खोलने के निर्देश हैं। इस निर्देश में पान मंडी व सभी प्रकार की थोक मंडियां शामिल की जाती हैं। सभी बैंकों में ग्राहकों के लेनदेन के लिए समय अपराहन 02 बजे से बढ़ाकर अपराहन चार बजे तक किया गया है। जिलाधिकारी के अनुसार जनपद में यूरिया खाद की विशेष आवश्यकता को देखते हुए खाद बीज कीटनाशक आदि की दुकानें भी दवाइयों की दुकानों की भांति शनिवार एवं रविवार के साप्ताहिक बंदी वाले दिवसों में पूर्वाहन 09 बजे से सायं काल 05 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। 
व्यापारियों के लिए दिशा निर्देश

जिलाधिकारी ने बताया कि कोविड संकट काल में पिछले दिनों व्यापार मंडल के सदस्यों के साथ हुई बैठक में सहमति बनी है। जनपद में पचास फीसदी कोरोना संक्रमण व्यापारी वर्ग से जुड़ा है। 40 फीसद से अधिक मृत्यु भी व्यापारी वर्ग की हुई है। ऐेसे में सभी ने सहमति जताई है कि जो भी लो कोमोरबिडिटी लक्षण से ग्रसित हैं, उनको दवाइयां आगामी 1 सप्ताह में स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त करके दी जायेगी। सभी का एंटीजन टेस्ट कराया जाएगा। 
जिलाधिकारी के अनुसार जिस भी मार्केट से व्यापार मंडल, संस्था अपनी मार्केट, दुकानदार, कर्मचारियों, सामान उठाने वाले पल्लेदार, चालक आदि सबकी कोरोना की एंटीजन टेस्टिंग करवा लेंगे, उनकी दुकानों के बंद होने का समय बढ़ा दिया जाएगा। बाजारवार इस आदेश को लागू करने के लिए संबंधित क्षेत्र में अपर नगर मजिस्ट्रेट अधिकृत होंगे। उन्होंने बताया कि जिन भी व्यापार मंडल संस्था को अपने संबंधित लोगों का एंटीजन टेस्ट कराना अपने थाना क्षेत्र के अपर नगर मजिस्ट्रेट स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करे। उसके अगले ही दिन सभी संबंधित दुकानदार एवं उनके कर्मचारियों की नि:शुल्क कोरोना एंटीजन टेस्ट स्वास्थ्य विभाग की टीम के माध्यम से मार्केट के अंदर ही कराया जायेगा। जिन-जिन मार्केट अथवा दुकान की एंटीजन टेस्ट होती जाएगी। उससे अगले दिन से उनकी दुकानें खोलने की समय अवधि बढ़ाने का आदेश संबंधित अपर नगर मजिस्ट्रेट के द्वारा लिखित रूप से जारी करते हुए लागू किया जाएगा। इस प्रकार सभी कोरोना लक्षणों वाले दुकानदार एवं कर्मचारियों को नि:शुल्क जांच के बाद दवाइयों का वितरण भी वहां के कैम्प वाले दिन ही किया जाएगा । कैंप लगाने की तिथि प्रथम आवत प्रथम पावती आधार पर तय की जाएगी। 

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