बलरामपुर में त्योहारों के मद्देनजर धारा 144 लागू

बलरामपुर (हि.स.)। त्योहारों को देखते हुए शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिले में  शनिवार से सात दिसम्बर तक धारा 144 लागू कर दिया गया है, जिसका कड़ाई से अनुपालन कराये जाने के लिए डीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया है। 

जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने शनिवार को बताया कि वर्तमान समय में कोरोना संक्रमण को देखते हुये त्योहारों पर विशेष सतर्कता बरतने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष धनतेरस 13 नवम्वर, दीपावली 14 नवम्बर, गोवर्धन पूजा 15 नवम्बर व भैयादूज,चित्रगुप्त जयंती 16 नवम्बर है। त्योहारों को देखते हुए शांति व सुरक्षा को लेकर धारा 144 लागू की गई है।
इस दौरान पांच या पांच से अधिक व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर तथा रास्ते आदि पर एकत्रित नहीं होंगे। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से कम से कम 06 फीट की दूरी बनाये रखेंगें तथा दुकानदार यह सुनिश्चित करेंगें कि ग्राहक एक दूसरे से सोशल डिस्टेसिंग बनाये रखेंगें। कोई भी व्यक्ति या समूह किसी भी प्रकार का अफवाह नहीं फैलायेगा और न ही ऐसा कोई कृत्य करेगा, जिससे शांति भंग की संभावना हो। कोई भी व्यक्ति बिना संबन्धित क्षेत्र के उप जिलाधिकारी की अनुमति के आमसभा का आयोजन नहीं करेगा और न ही जुलूस निकालेगा तथा न ही ध्वनि विस्तारक यंत्रो का प्रयोग करेगा। यह प्रतिबन्ध परम्परागत धार्मिक जुलूस, समारोहों पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति लक्ष्मी पूजन अथवा अन्य किसी भी समारोह आयोजन के नाम पर किसी भी सार्वजनिक मार्ग पर अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा। जिसका कड़ाई से पालन कराने को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है।

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