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प्रयागराज : 69 हजार शिक्षक भर्ती में एफआईआर के लिए याचिका खारिज

प्रयागराज (हि.स.)। 69 हजार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में कतिपय गम्भीर अनियमितताओं के मद्देनजर रिटायर्ड आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर द्वारा अपने अधिवक्ता संदीप मिश्रा के माध्यम से मुकदमा दर्ज करने के लिए प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को स्पेशल सीजेएम कोर्ट, प्रयागराज द्वारा खारिज कर दिया गया है।

स्पेशल सीजेएम सत्यपाल सिंह प्रेमी ने अपने आदेश में कहा कि, अपनी शिकायत में अमिताभ ने कहा था कि उन्हें कई लोगों द्वारा शिक्षक भर्ती की परीक्षा के पेपर लीक होने तथा परीक्षा की प्रक्रिया में गड़बड़ी होने के सम्बंध में शिकायत की गयी है। इन साक्ष्यों के अनुसार परीक्षा शुरू होने के पहले पेपर लीक होने, दो अखबार में परीक्षा के समय ही लीक होने के साक्ष्य थे। साथ ही उन्होंने परीक्षा में अनियमितता के भी कई तथ्य प्रस्तुत किये थे।

इस प्रार्थनापत्र पर कोर्ट ने एसपी क्राइम प्रयागराज से आख्या मांगी थी। एसपी क्राइम, प्रयागराज ने अपनी आख्या में कहा कि इस मामले में पूर्व में ही थाना सोरांव में मुकदमा दर्ज है। जिसमें के.एल पटेल आदि को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इस मामले में एसटीएफ द्वारा विवेचना करते हुए एक अन्य अभियुक्त बलवंत कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा 22 अक्टूबर 2020 को आरोपपत्र प्रेषित करते हुए विवेचना समाप्त किया जा चुका है।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अमिताभ ने प्रार्थनापत्र में यह नहीं लिखा है कि उनसे कौन-कौन मिले थे तथा किस अपराधी द्वारा अपराध किया गया। आदेश के अनुसार पूरे प्रार्थनापत्र में राजू पटेल आदि के खिलाफ पर्चा लीक का कोई आरोप नहीं लगाया गया है। बल्कि मात्र यह कहा गया है कि उन्होंने जुगाड़ से नौकरी पायी।

कोर्ट ने कहा कि अमिताभ ने मुख्य रूप से इस प्रकार से आरोप लगाये हैं जैसे राज्य सरकार ने अपराध किया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में पूर्व में ही एक एफआईआर दर्ज है। एक ही घटना के सम्बंध में दो समान एफआईआर नहीं हो सकते हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि मामले का क्षेत्राधिकार थाना कर्नलगंज में कैसे आता है। कोर्ट द्वारा इन समस्त कारणों से प्रार्थनापत्र को निरस्त कर दिया गया।

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