पुलिस व बीडीए की संयुक्त टीम ने स्मैक तस्कर के 15 करोड़ के बैंकेट हॉल पर चलाया बुलडोजर

बरेली (हि स.)। पुलिस-प्रशासन और बरेली विकास प्राधिकरण की संयुक्त कार्रवाई में गुरूवार को स्मैक तस्कर नन्हे लंगड़ा उर्फ रियासत द्वारा स्मैक की तस्करी से एकत्रित किए गए धन से बनाई गई करोड़ों रुपए की संपत्ति पर कार्रवाई की गई।

बरेली में आज फतेहगंज पश्चिमी में स्थित 1000 वर्ग मीटर में बने स्मैक तस्कर नन्हे लंगड़ा के बैंकेट हाल पर बीडीए ने बुलडोजर चलाकर उसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी है। बैंकेट हॉल की कीमत करीब 15 करोड़ बताई जा रही है। पुलिस अभी तस्कर की अन्य संपत्तियों की भी जांच कर रही है।

एसएसपी रोहित सिंह सजवाण ने बताया कि फतेहगंज पश्चिमी पुलिस ने एक सप्ताह पहले स्मैक की बड़ी खेप के साथ तस्कर नन्हे लंगड़ा को गिरफ्तार किया था। इसके बाद पुलिस को जानकारी हुई कि तस्कर ने स्मैक की तस्करी से करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बनाई है। पुलिस की जांच में अभी तक तस्कर ने 5 मकान, 40 बीघा खेती, और एक बैंकट हॉल बनाया है। इसके अलावा पुलिस तस्कर के रिश्तेदारों का भी कुंडली खंगालने में लग गई है।

दरअसल, बरेली मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों का गढ़ बन गया है और यहां आए दिन तस्करी के मामले सामने आते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में बरेली पुलिस ने तस्करों के खिलाफ अभियान चला रखा है और उन्हें लगातार गिरफ्तार कर जेल भेज रही है।

एसपी ग्रामीण राजकुमार अग्रवाल ने बताया कि पुलिस तस्करों की संपत्तियों का विवरण जुटा रही है। उन्होंने बताया कि नन्हे लंगड़ा को लंबे समय से गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा था लेकिन हर बार वह पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाता था। पिछले हफ्ते पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने उसे स्मैक की बड़ी खेप के साथ फतेहगंज पश्चिमी में गिरफ्तार कर लिया। उसकी गिरफ्तारी के बाद उसकी संपत्ति का आकलन किया गया।

इस मामले में बरेली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष जोगेंद्र सिंह ने बताया कि बरेली विकास क्षेत्र के अन्तर्गत स्मैक तस्कर अभियुक्त नन्हें लंगड़ा उर्फ रियासत पुत्र अमीर अहमद निवासी-मोहल्ला सराय वार्ड नम्बर-13 कस्बा व थाना फतेहगंज पश्चिमी द्वारा अवैध स्मैक की तस्करी करने एवं अवैध निर्माण करने में संलिप्त व्यक्ति द्वारा फतेहगंज पश्चिमी पर हाईवे के निकट आशियाना बैंक्ट हॉल नाम से लगभग 1000 वर्ग मीटर में एक अवैध बैंक्ट हॉल का निर्माण किया गया था। उक्त अवैध निर्माण के विरूद्ध उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुंसगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए प्राधिकरण के अधीक्षण अभियन्ता, सहायक अभियन्तागण, अवर अभियन्तागण, प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल तथा पीएसी की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गयी।

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