पुलिस भर्ती में कट ऑफ अंक से अधिक को चयनित न करने पर भर्ती बोर्ड से जवाब तलब

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस और पीएसी भर्ती 2018 में ऐसे अभ्यर्थियों जिनके कट ऑफ अंक अंतिम चयनित अभ्यर्थियों के कट ऑफ अंक से अधिक है, को शामिल न करने पर पुलिस भर्ती बोर्ड और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। 

विवेक कुमार और दो अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया ने सुनवाई की। कोर्ट ने भर्ती बोर्ड को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
याची के अधिवक्ता ए के त्रिपाठी का कहना था कि याचीगण ओबीसी और एससी कैटेगरी के हैं। लिखित भर्ती परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा आदि सभी वर्गों में सफल हुए हैं। उनके कट ऑफ अंक अपने-अपने वर्ग के अंतिम चयनित अभ्यर्थियों से अधिक है। इसके बावजूद उनका चयन नहीं किया गया। जबकि उनसे कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को चयनित कर लिया गया है।
 याची का कहना है कि चयन न करने का भर्ती बोर्ड ने कोई भी कारण नहीं बताया है। कोर्ट ने सभी पक्षों को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए याचिका पर सुनवाई के लिए 30 सितंबर की तिथि नियत की है

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