दो से अधिक शस्त्र लाइसेंस विधि मान्य नहीं होंगे, केवल दो शस्त्र रखने की अनुमति
वाराणसी I दो से अधिक शस्त्र लाइसेंस रखना अब लोगों के लिए आसान नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति दो से अधिक शस्त्र कब्जे में उसे वहन नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्ति जिनके पास दो से अधिक शस्त्र लाइसेंस है, वे उनमें से केवल दो ही शस्त्र लाइसेंस रख सकते हैं।
शनिवार को नगर मजिस्ट्रेट आयुध सत्य प्रकाश सिंह ने बताया कि भारत सरकार ने आर्म्स एक्ट 1959 में किए गए संशोधित प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश शासन को निर्देश दिए हैं।
उन्होंने बताया कि जिले के सभी प्रभारी निरीक्षक एवं थानाध्यक्षों को निर्देशित किया है कि वे अपने थाना क्षेत्रान्तर्गत सभी लाइसेंस धारकों को अपने स्तर से अवगत कराएं कि आर्म्स (अमेंडमेंट) एक्ट 2019 के द्वारा आर्म्स एक्ट 1959 सेक्सन 3 आयुधों के अर्जन एवं उनके वहन के लिए अनुज्ञप्ति अंतर्गत संशोधन किया गया है।
अब कोई भी व्यक्ति दो से अधिक शस्त्र कब्जे में उसे वहन नहीं कर सकता। दो से अधिक शस्त्र रखने वाले लाइसेंसी अपने दो के अतिरिक्त जो शस्त्र जमा करना चाहते हो, उसे नजदीकी पुलिस स्टेशन अथवा लाइसेंसी शस्त्र व्यवसायी के यहां जमा कर इसकी जानकारी देंगे। उनके द्वारा अपने तीन शस्त्रों में से कौन सा शस्त्र जमा किया गया ।
नगर मजिस्ट्रेट के अनुसार उत्तराधिकार एवं वरासत के आधार पर स्वीकृत किए जाने वाले शस्त्र लाइसेंस के प्रकरण में भी दो से अधिक शस्त्र लाइसेंस विधि मान्य नहीं होंगे।