Monday, November 17, 2025
Homeविधि एवं न्यायदो जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे...

दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे को सात-सात साल की सजा

रामपुर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बुधवार को सपा नेता आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को सात-सात साल की सजा सुनाई। इसके अलावा अर्थदंड भी लगाया है।

दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान परिवार के खिलाफ भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने साल 2019 में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए न्यायालय के समक्ष अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस मामले में आजम पत्नी तंजीम और बेटे अब्दुल्ला के साथ कोर्ट में पहुंचे थे।

अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल प्रताप सिंह ने बताया कि सभी दलीलों और साक्ष्यों को सुनने के बाद कोर्ट ने तीनों को सात साल की सजा सुनाई है। इसके बाद पुलिस तीनों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है।

दीपक/पवन

RELATED ARTICLES

Most Popular