दिल्ली की अदालत में पेश हुए बृजभूषण सिंह
मुख्य पीड़िता ने अब तक नहीं दर्ज कराया है अपना बयान
नेशनल डेस्क
नई दिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में महिला पहलवानों से जुड़े यौन शोषण मामले में अब पांच अप्रैल को सुनवाई होगी। आज कोर्ट में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व सचिव विनोद तोमर पेश हुए। जहां पर मुख्य पीड़िता के पति द्वारा चार से पांच लाइन का शॉर्ट बयान बयान दर्ज कराया गया है, जो पिछली सुनवाई की तिथि नौ फरवरी को बयान देने के दौरान छूट गया था। इसको लेकर पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के वकील ने आपत्ति दाखिल करके जिरह करने की मांग की। पांच अप्रैल को मुख्य पीड़िता के पति द्वारा दर्ज कराए गए बयान पर बृजभूषण सिंह और मुख्य पीड़िता के वकील द्वारा जिरह की जाएगी। मुख्य पीड़िता एक नामी पहलवान है जिसके द्वारा अभी तक अपना बयान नहीं दर्ज कराया गया है। उसके पति ने बयान दर्ज कराया है, जिस पर वर्तमान समय में जिरह चल रही है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया अब पूरी मामले की सुनवाई कर रहे हैं। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत को अब इस पूरी मामले की सुनवाई से हटा दिया गया है।
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अभियोजन पक्ष के दो गवाहों के बयान दर्ज
पीड़िता को बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट ने समन भेजा है। पीड़िता इससे पहले चार बार तीन मार्च, 22 फरवरी, चार फरवरी और नौ जनवरी को बयान के लिए नहीं पहुंची थी। बृजभूषण सिंह पर आरोप तय होने के बाद से ट्रायल चल रहा है। अब तक अभियोजन पक्ष के केवल दो गवाहों के बयान दर्ज हुए हैं। वहीं बृजभूषण ने निचली अदालत की कार्रवाई को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। पहली बार कोर्ट ने 27 जनवरी को पीड़िता को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया था। लेकिन महिला पहलवानों ने खराब तबीयत का हवाला देकर बयान दर्ज नहीं कराया था। पूर्व सांसद ने कोर्ट में लंबी तारीख की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। 26 जुलाई को अभियोजन पक्ष के एक गवाह ने बयान दर्ज कराया था। दूसरा गवाह कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पाया था।
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नाबालिग पहलवान ने वापस ले लिए थे आरोप
मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद पुलिस ने बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। छह खिलाड़ियों ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कथित यौन शोषण का आरोप लगाकर शिकायत दर्ज कराई थी। जून में राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी। एक नाबालिग पहलवान ने बाद में अपनी शिकायत वापस लेकर बयान बदल दिया। आरोप तय करने पर सुनवाई के दौरान बृजभूषण सिंह ने कहा था कि मामला झूठा और प्रेरित है। केवल कुश्ती संघ पर कब्जा करने के लिए इन लोगों ने गलत तरीके से आरोप लगाया था।
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