ठेके पर स्टैम्प शुल्क जमा कराने के आदेश रद्द
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि ठेकों की स्वीकृति पर स्टैम्प एक्ट के अनुच्छेद 57 बी शैड्यूल 1बी के विपरीत स्टैम्प शुल्क नहीं लिया जा सकता। कोर्ट पहले ही स्टैम्प शुल्क वसूली को अवैध करार दे चुकी है। इसके बावजूद विभाग जबरन सिक्योरिटी के साथ स्टैम्प शुल्क जमा करा रहे हैं।
कोर्ट ने लोक निर्माण विभाग के सचिव को इस आशय का सर्कुलर जारी करने का निर्देश दिया है ताकि लोगों को अनावश्यक रूप से हाईकोर्ट में न आना पडे़। यह आदेश न्यायमूर्ति डॉ. कौशल जयेन्द्र ठाकर ने मेसर्स योगेन्द्र कुमार की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। कोर्ट ने याची से स्टैम्प शुल्क जमा कराने के आदेश को रद्द कर दिया है।
याची को मथुरा में सड़कों की मरम्मत का ठेका मिला। उसे सिक्योरिटी व स्टैम्प शुल्क 10 दिन में जमा करने का समय दिया गया। याची ने अनुच्छेद 57बी की आपत्ति की। 8 माह बीत जाने के बाद ठेके का क्या हुआ इसका पता नहीं लगा। इस पर कोर्ट ने स्टैम्प शुल्क जमा कराने के आदेश को रद्द कर सचिव को सर्कुलर जारी करने का निर्देश दिया है।