टीचरों की भर्ती : जांच रिपोर्ट में गड़बड़ी मिलने पर सरकार करेगी सुधार
प्रयागराज (हि.स.)। 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में 31,661 पदों पर भर्ती मामले में प्रदेश सरकार की तरफ से महाधिवक्ता ने हाईकोर्ट को बताया कि ये भर्ती सुप्रीम कोर्ट में लम्बित एसएलपी के अधीन है। चयन में हुई गलतियों के बारे में एडवोकेट जनरल ने कोर्ट को बताया कि एनआईसी में हुई कुछ गड़बड़ी को लेकर जांच चल रही हैं और इस जांच का रिपोर्ट आने के बाद सरकार यदि कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उसे सुधारने का निर्णय लेगी। महाधिवक्ता ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के मार्फत हाईकोर्ट में बहस की।
याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता एच.एन सिंह ने बहस करते हुए कोर्ट में बताया कि कुछ कम मेरिट के लोगों को नियुक्ति मिल गई, जबकि अधिक मेरिट वालों को नहीं मिल सकी। इस पर महाधिवक्ता ने कहा कि जो भी गलतियां हुई हैं जांच रिपोर्ट आने के बाद यदि ऐसा कुछ है तो उस पर निर्णय लेने के बाद उनको सुधारा जाएगा। यह आदेश जस्टिस अजीत कुमार ने संजय कुमार यादव व अन्य की याचिका पर दिया है।
याची का पक्ष रख रहे वकीलों का कहना था कि नियुक्ति पत्र देने के लिए जारी की गई सूची में बहुत से ऐसे मामले हैं जिनमें कम गुणांक वालों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया। जबकि अधिक गुणांक पाने वाले चयन से बाहर हैं। इससे पूर्व कोर्ट ने राज्य सरकार से इस विसंगति के बारे में जवाब मांगा था। महाधिवक्ता के बयान के बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई हेतु 17 नवम्बर नियत कर दी है।