ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कोर्ट से एएसआई को एक सप्ताह की और मोहलत

वाराणसी (हि.स.)। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने सोमवार को भी ज्ञानवापी का सर्वे रिपोर्ट जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में नही दाखिल किया। एएसआई के अधिवक्ता ने न्यायालय से सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एक सप्ताह की और मोहलत मांगी। अदालत ने प्रार्थना पत्र मंजूर कर एएसआई को रिपोर्ट सौंपने के लिए एक सप्ताह की और मोहलत दे दी है। अब इस मामले में 18 दिसम्बर को अदालत में एएसआई रिपोर्ट दाखिल करेगी।

एएसआई की तरफ से केंद्र सरकार के स्थायी अधिवक्ता अमित श्रीवास्तव ने अदालत में प्रार्थना पत्र दिया। अर्जी के जरिये अदालत को बताया गया कि सारनाथ के अधीक्षण पुरातत्वविद् अविनाश मोहंती का रक्तचाप अचानक बढ़ गया और वह बीमार हो गये हैं। ऐसे में वह कोर्ट में उपस्थित होकर रिपोर्ट दाखिल करने में असमर्थ हैं। इससे पहले बीते 30 नवम्बर को जिला न्यायालय ने रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 10 दिन की मोहलत दी थी। साथ ही सख्त तेवर में कहा था कि दिए गए समय के अंदर ही रिपोर्ट दाखिल किया जाए।

अब तक न्यायालय ने एएसआई को चार बार सर्वे रिपोर्ट दाखिल के लिए अतिरिक्त समय दिया है। बीते 28 नवम्बर को एएसआई के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र दिया था। जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए तीन हफ्ते का और समय मांगा गया था। बताया गया कि एएसआई विशेषज्ञ डेटा का विश्लेषण करने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। विभिन्न विशेषज्ञों और विशेषज्ञों के कार्यों के आधार पर निष्कर्षों की जांच और विस्तृत सर्वेक्षण रिपोर्ट को पूरा करने और तैयार करने में कुछ और समय लगेगा।

श्रीधर/दिलीप

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