Monday, November 17, 2025
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 चर्चित ज्योति हत्याकांड के आरोपित पति की जमानत अर्जी हाई कोर्ट ने खारिज की

– सजा के खिलाफ अपील की सुनवाई मार्च 24 को

प्रयागराज (हि.स.)। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कानपुर नगर की चर्चित ज्योति हत्याकांड के आरोपित पति पीयूष श्यामदासानी, कांट्रेक्ट किलर रेनू उर्फ अखिलेश कनौजिया और सोनू कश्यप की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। हाई कोर्ट ने उम्रकैद सहित अन्य सजा के खिलाफ दाखिल अपील को सुनवाई के लिए मार्च 24 मे पेश करने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने कहा कि दूसरी औरत से अवैध संबंधों के चलते षड्यंत्र कर भाड़े के अपराधी सह अभियुक्तों से अपहरण का नाटक कर व्यवसायी पीयूष ने अपनी पत्नी की हत्या कराई। यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी तथा न्यायमूर्ति एमएएच रिजवी की खंडपीठ ने पीयूष श्यामदासानी व दो अन्य की आपराधिक अपीलों में दाखिल जमानत अर्जी की सुनवाई करते हुए दिया है।

याची पीयूष का कहना था कि वह अपनी पत्नी ज्योति के साथ हांडा कार से 27 जुलाई 14 को वंदना होटल खाना खाने गए थे। लौटते समय 7-8 लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर आये। उसे कार से बाहर खींच लिया और पत्नी सहित कार लेकर भाग गए। बाद में उसकी लाश मिली। पीयूष ने ही 28 जुलाई 14 को स्वरूपनगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई। विवेचना के दौरान षड्यंत्र कर कांट्रेक्ट किलर से हत्या कराने का खुलासा हुआ। सत्र अदालत ने उम्रकैद सहित विभिन्न धाराओं में भिन्न-भिन्न सजा व जुर्माना लगाया। इसके खिलाफ अपील दाखिल की गई है।

याची का कहना था कि कुछ सह अभियुक्तों को जमानत मिल चुकी है। वह 20 अक्टूबर 2022 से जेल में बंद है। इसलिए जमानत पर रिहा किया जाए। कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी निरस्त कर दी है।

आर.एन/पवन

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