खेतों में पराली जलाने पर तहसीलदार ने किसान पर ठोका जुर्माना

हमीरपुर (हि.स.)। मुस्करा क्षेत्र के दामूपुरवा गांव में खेतों में पराली जलाने के मामले में शुक्रवार को तहसीलदार ने एक किसान पर 15 हजार रुपये का जुर्माना करते हुये नोटिस जारी की है। 

मौदहा क्षेत्र के तहसीलदार रामानुज शुक्ला ने ये कार्रवाई क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक और लेखपाल की जांच रिपोर्ट के आधार पर की है। उन्होंने बताया कि मुस्करा क्षेत्र के दामूपुरवा गांव निवासी बृजेन्द्र शरण लाल पुत्र शिव रतन लाल ने गाटा सं.-100 रकबा-3.618 हे.के 1.350 हे.पर धान की पराली को जलाकर पर्यावरण को क्षति पहुंचायी है। ये राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली के पारित आदेशों के तहत गैर कानूनी है। खेत में धान की पराली जलाने के मामले की जांच क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक लेखपाल ने मौके पर पहुंचकर की थी। जांच रिपोर्ट के बाद तहसीलदार ने इस किसान को नोटिस जारी करते हुये तीन दिन के अंदर जुर्माने की 15 हजार रुपये की धनराशि जमा कराने के निर्देश दिये गये है। तहसीलदार ने कहा कि यदि समय सीमा में जुर्माने की धनराशि जमा नहीं करायी गयी तो भू राजस्व की तरह वसूली करायी जायेगी।

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