खादों की कालाबाजारी हुई तो होगी एफआइआर : DAO

संवाददाता

गोण्डा। जिला कृषि अधिकारी जेपी यादव ने जनपद के समस्त फुटकर उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि उर्वरकां की बिक्री पीओएस मशीन से ही करें, यदि किसी भी विक्रेता का पीओएस मशीन खराब है तो सहकारिता क्षेत्र के विकेता क्षेत्राधिकारी इफको दिनेश सिंह के मोबाइल नम्बर नम्बर 9793504898 एवं निजी क्षेत्र के विक्रेता कृभको फर्टिलाइजर कम्पनी के प्रतिनिधि हरिशंकर कुशवाहा के मोबाइल नम्बर 7901204100 पर सम्पर्क कर मशीन को सही कराने के उपरान्त ही उर्वरकों की बिक्री करें। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में जिला कृषि अधिकारी अथवा अन्य विभागीय अधिकारियों के भ्रमण के दौरान तथा दूरभाष पर भी उर्वरक बिक्रेताओं द्वारा कृषकों से निर्धारित दर से अधिक दाम पर उर्वरकों की बिक्री करने तथा कृषकों को यूरिया उर्वरक के साथ अन्य उत्पाद लगाकर बिक्री करनी की भी शिकायतें प्राप्त हुई है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि किसी भी उर्वरक विक्रेता द्वारा ऐसा करते पाये जाने पर सम्बन्धित विक्रेता के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की सुसंगत धाराओं के साथ-साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अर्न्तगत कार्यवाही की जायेगी। जनपद के समस्त थोक उर्वरक विक्रेताओं को यह भी चेतावनी दी गई है कि फुटकर उर्वरक विक्रेताओ के पीओएस मशीन में यदि 10 मीट्रिक टन से अधिक उर्वरक उपलब्ध है तो ऐसे उर्वरक विक्रेताओं के स्टाक रजिस्टर में स्टाक का मिलान कर ही उर्वरको की आपूर्ति, बिक्री करें यदि पीओएस मशीन का स्टाक एवं स्टॉक रजिस्टर में भिन्नता है तो ऐसे बिक्रेता को उर्वरकों की आपूर्ति कदापि न करे। उन्होने यह भी चेतावनी दी है कि किसी भी उर्वरक बिक्रेता द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक दाम पर उर्वरक बेंचने की शिकायत मिलने पर कठोर कार्यवाही होगी, इसलिए सभी उर्वरक बिक्रेता उर्वरकां की बिक्री निर्धारित दर पर ही करें।

error: Content is protected !!