कोर्ट ने मानहानि के मामले में सुनाई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को एक साल की सजा

लखनऊ(हि.स.)। लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने शनिवार को कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू को एक वर्ष की सजा सुनाई है। दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने मानहानि के एक मामले में सजा सुनाई है।

जानकारी के मुताबिक, तत्कालीन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे अजय लल्लू ने डीएचएफएल घोटाले में पूर्व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत के भी शामिल होने का आरोप लगाया था। उन्होंने उर्जा मंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर एक के बाद एक कई सवाल किए थे। उन्होंने सरकार बताए कि डीएचएफएल मे निवेश की अनुमति कब दी गई? कब हस्ताक्षर किया गया? मार्च 2017 के बाद से दिसंबर 2018 तक किन किन तारीखों मे निवेश किया?

इस पर श्रीकांत शर्मा ने 7 नवंबर 2019 को मानहानि का नोटिस भेजकर एक सप्ताह के भीतर माफी मांगने का अल्टीमेटम दिया था। उनके खिलाफ वाद दायर किया था, जिस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए लल्लू को एक साल की सजा सुनाई है।

दीपक

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