केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को महाड कोर्ट से मिली जमानत

उद्धव ठाकरे के खिलाफ बयानबाजी के मामले में हुई थी गिरफ्तारी

राज्य डेस्क

मुम्बई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ बयानबाजी करने पर गिरफ्तार हुए केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को कोर्ट ने जमानत दे दी है। पुलिस ने मंगलवार दोपहर को उन्हें गिरफ्तार किया था। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद उन्हें रायगढ़ जिले के महाड दीवानी कोर्ट में पेश किया था। पुलिस ने कोर्ट से 7 दिन के लिए राणे की रिमांड मांगी थी। हालांकि, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। सुनवाई के दौरान नारायण राणे की पत्नी नीलम राणे भी कोर्ट पहुंची थीं। इस दौरान उनके चेहरे पर भारी तनाव था। इससे पहले गिरफ्तार करने के बाद उन्हें कुछ घंटे संगमेश्वर पुलिस स्टेशन और फिर महाड पुलिस स्टेशन में रखा गया था। महाड में भी उनके खिलाफ एक केस दर्ज हुआ है। गिरफ्तारी से बचने के लिए राणे ने रत्नागिरी के कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी। इसे अदालत ने रद्द कर दिया। राणे ने जब से महाराष्ट्र में जनआशीर्वाद यात्रा शुरू की है, अब तक उन पर 49 एफआइआर दर्ज हो चुकी हैं। हालांकि, इनमें से ज्यादातर मामले कोविड नियमों को तोड़ने पर दर्ज किए गए हैं। इधर, राणे के खिलाफ ठाणे के नौपड़ा थाने में सैक्शन 500, 505 (2), 153-ए (1)(ब) के तहत एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। इससे पहले उन पर पुणे, नासिक और रायगढ़ में एफआइआर दर्ज हो चुकी थी। इससे पहले, शिवसैनिकों ने मंगलवार को महाराष्ट्र के 17 शहरों में उनके खिलाफ प्रदर्शन किया। नासिक में भाजपा कार्यालय पर पत्थरबाजी की गई, तो वहीं मुंबई में राणे के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे शिवसैनिकों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। राणे के खिलाफ 3 एफआइआर दर्ज होने के बावजूद शिवसेना के गढ़ यानी कोंकण में उनकी जन आशीर्वाद यात्रा जारी थी।

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