कुत्तों को शहर से बाहर करने का निर्देश स्थगित

केन्द्रीय गाइडलाइन का पालन कराने के रोड मैप पर मुख्य सचिव को एक दिन का समय

प्रयागराज(एजेंसी)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप पर ठोस कदम न उठाने पर सरकार की खिंचाई की है। कोर्ट ने मुख्य सचिव द्वारा दाखिल हलफनामे में कोविड-19 की राष्ट्रीय गाइडलाइन एक व दो का पालन के लिए उठाये गये किसी कदम की जानकारी न देने पर नाराजगी व्यक्त की है और हाईकोर्ट ने एक दिन का समय देते हुए पूछा है कि सोसल डिस्टेन्सिंग एवं मास्क पहनने के नियम का पालन कैसे करायेंगे। याचिका की सुनवाई 2 सितम्बर को भी होगी। 
यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा तथा न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने क्वारेन्टाइन सेन्टरों की दुर्दशा व अस्पतालों में इलाज की बेहतर सुविधाओं को लेकर कायम जनहित याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि लोग सोसल डिस्टेन्सिंग व मास्क पहनने का पालन नहीं कर रहे हैं। सरकार क्या कदम उठायेगी जिससे ऐसे लोगों पर असर पड़े और लोग गाइडलाइन का पालन करने लगे। कोर्ट ने वार्ड में गाइडलाइन का पालन कराने में सभासदों की सहायता के लिए जिलाधिकारी प्रयागराज के आदेश को संतोषजनक नहीं माना और सभासदों को इस संबंध में जारी आदेश मांगा है। 
कुत्तों को शहर से बाहर करने के 28 अगस्त को जारी आदेश की वापसी की मांग में अर्जी दी गयी। जिसमें कहा गया है कि प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। कोर्ट ने कुत्तों को हटाने के आदेश पर रोक लगा रखी है। इस पर कोर्ट ने अपने 28 अगस्त के आदेश जिसमें कुत्तों को बाहर करने का निर्देश दिया है, स्थगित कर दिया है और नगर निगम से अर्जी पर 10 दिन में जवाब मांगा है। 

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