एक व्यक्ति के एक सीट पर चुनाव लड़ने के कानून की मांग पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार

– सुप्रीम कोर्ट ने कहा- इस पर कोई भी फैसला लेने का अधिकार संसद को

नई दिल्ली (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में एक व्यक्ति को एक ही सीट पर चुनाव लड़ने की अनुमति देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ये राजनीतिक लोकतंत्र से जुड़ा नीतिगत मसला है। इस पर कोई भी फैसला लेने का अधिकार संसद को ही है।

मौजूदा कानून के मुताबिक एक व्यक्ति दो सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। याचिका भाजपा नेता एवं वकील अश्विनी उपाध्याय ने दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि किसी उम्मीदवार के दोनों सीटों पर चुनाव जीतने की स्थिति में उसे एक सीट छोड़ना पड़ता है। ऐसे में होने वाले उपचुनाव सरकारी खजाने पर बोझ बनते हैं। ये उन वोटरों के साथ भी नाइंसाफी है जो किसी उम्मीदवार को अपना प्रतिनिधि बनाने के लिए वोट देते हैं।

याचिका में कहा गया था कि जुलाई, 2004 में मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी तत्कालीन प्रधानमंत्री से जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33(7) में संशोधन की मांग की थी ताकि एक व्यक्ति एक ही पद के लिए एक से ज्यादा सीट पर चुनाव नहीं लड़ सके।

संजय/पवन

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